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Fastag KYC : आज नहीं किया यह काम तो 1 अप्रैल से डिएक्टिवेट हो जाएगा फास्टैग, जानिए क्या है तरीका

 Written By: Pawan Jayaswal
 Published : Mar 31, 2024 08:51 am IST,  Updated : Mar 31, 2024 08:53 am IST

How to update Fastag KYC : वित्त वर्ष 2024 के आखिरी दिन यानी आज 31 मार्च को फास्टैग केवाईसी अपडेट कराने की समयसीमा खत्म हो रही है। अगर आपने इसे अपडेट नहीं कराया तो 1 अप्रैल से आपका फास्टैग डिएक्टिवेट हो जाएगा।

फास्टैग केवाईसी अपडेट- India TV Hindi
फास्टैग केवाईसी अपडेट Image Source : FILE

How to update Fastag KYC : अगर आपने अभी तक भी अपने फास्टैग में केवाईसी अपडेट नहीं कराया है, तो आज जरूर करा लें। 31 मार्च इसके लिए आखिरी दिन है। समयसीमा तक आपका फास्टैग केवाईसी अपडेट नहीं हुआ, तो आपको टोल प्लाजा पर परेशानी का सामाना करना पड़ सकता है। क्योंकि 1 अप्रैल से आपका फास्टैग डिएक्टिवेट हो जाएगा। फास्टैग केवाईसी की डेडलाइन को कई बार बढ़ाया जा चुका है। फास्टैग डिएक्टिवेट होने पर आपको दोगुना टोल टैक्स देना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि फास्टैग केवाईसी अपडेट कराने का क्या प्रोसेस है।

फास्टैग की केवाईसी अपडेट करने का प्रोसेस

  1. सबसे पहले बैंक-लिंक्ड फास्टैग वेबसाइट पर जाएं।
  2. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉग इन करें और ओटीपी दर्ज करें।
  3. माय प्रोफाइल सेक्शन पर जाएं और केवाईसी टैब पर क्लिक करें।
  4. एड्रेस प्रूफ जैसी आवश्यक डिटेल भरने के बाद सबमिट कर दें। इस तरह केवाईसी पूरी हो जाएगी। अब केवाईसी पेज पर आपका केवाईसी स्टेटस दिखाई देगा।

फास्टैग स्टेटस कैसे चेक करें?

  1. आप fastag.ihmcl.com पर जाकर फास्टैग स्टेटस चेक कर सकते हैं।
  2. वेब पेज खुलने पर आपको वेबसाइट के ऊपरी दाएं भाग में लॉगिन टैब पर क्लिक करना होगा।
  3. लॉग इन करने के लिए आपको ओटीपी के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होगा।
  4. लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड पर माय प्रोफाइल सेक्शन पर क्लिक करें।
  5. माय प्रोफाइल सेक्शन में आपको अपने फास्टैग का केवाईसी स्टेटस और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान जमा किए गए प्रोफाइल विवरण भी मिलेंगे।
  6. आप अपने बैंक की वेबसाइट से भी यह कर सकते हैं।

FAStag KYC के लिए जरूरी दस्तावेज

  1. वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
  2. आईडी प्रूफ
  3. एड्रेस प्रूफ
  4. एक पासपोर्ट साइज फोटो
  5. आईडी और एड्रेस प्रूफ के लिए पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड का उपयोग किया जा सकता है।
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