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नया बिजली कनेक्शन अब महज 3 दिनों में मिलेगा, मंत्रालय ने बदले नियम, छतों पर सोलर यूनिट लगाना और आसान

 Published : Feb 23, 2024 05:39 pm IST,  Updated : Feb 23, 2024 05:39 pm IST

उपभोक्ता चाहें तो अब अपने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को चार्ज करने के लिए अलग से बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। साथ ही 10 किलोवाट तक की सोलर सिस्टम के लिए टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी (तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन) की जरूरत नहीं होगी।

पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों के लिए समयअवधि पहले की तरह 30 दिन रहेगी।- India TV Hindi
पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों के लिए समयअवधि पहले की तरह 30 दिन रहेगी। Image Source : FILE

देश में अब नया बिजली कनेक्शन मिलन के नियमों में बदलाव किया गया है। बिजली मंत्रालय ने इस बारे में शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि नए बिजली कनेक्शन अब महानगरीय क्षेत्रों में तीन दिन, नगरपालिका क्षेत्रों में सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन में मिलेंगे। भाषा की खबर के मुताबिक, छतों पर लगने वाली सोलर यूनिट के लिए भी नियम को आसान बना दिया गया है। बिजली मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने इससे संबंधित बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

इन उपभोक्ताओं को दिए गए हैं ये अधिकार

खबर के मुताबिक, नए नियम के मुताबिक, बहुमंजिला फ्लैटों में रहने वाले उपभोक्ताओं को भी कनेक्शन का प्रकार चुनने का अधिकार दिया गया है। आवासीय सोसाइटी में सामान्य क्षेत्रों और बैक-अप जनरेटर के लिए अलग-अलग बिलिंग सुनिश्चित की गई है जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। संशोधित नियम में उपभोक्ताओं की शिकायतों के मामले में बिजली की खपत के सत्यापन के लिए वितरण कंपनियों द्वारा लगाए गए मीटरों की जांच का भी प्रावधान किया गया है।

जानें पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रावधान

केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा कि सरकार के लिए उपभोक्ताओं का हित सर्वोपरि है। नियमों में संशोधन या बदलाव इसी को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि नया बिजली कनेक्शन मिलने की अवधि महानगरीय क्षेत्रों में सात दिन से घटाकर तीन दिन, दूसरे नगर निगम क्षेत्रों में 15 दिन से घटाकर सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में नए कनेक्शन लेने या मौजूदा कनेक्शन में संशोधन के लिए समय अवधि पहले की तरह 30 दिन ही रहेगी।

सोलर सिस्टम सेट अप को बनाया गया आसान

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने नए नियम के तहत छतों पर सोलर सिस्टम सेट अप करने की प्रक्रिया को भी बेहद सरल और तेज बना दिया है। मंत्रालय ने कहा कि 10 किलोवाट तक की सोलर सिस्टम के लिए टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी (तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन) की जरूरत नहीं होगी। इससे ज्यादा के लिए स्टडी की समयसीमा 20 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है। साथ ही अगर तय समय के अन्दर स्टडी पूरी नहीं होती है तो उसे अनुमोदित माना जाएगा।

ईवी चार्ज करने के लिए अलग से कनेक्शन का प्रावधान

मंत्रालय ने कहा कि नए प्रावधानों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ध्यान रखा गया है। उपभोक्ता चाहें तो अब अपने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को चार्ज करने के लिए अलग से बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। सहकारी हाउसिंग सोसाइटी, बहुमंजिला इमारतों, आवासीय कॉलोनी आदि में रहने वाले लोगों के पास अब वितरण लाइसेंसधारी से या तो सभी के लिए व्यक्तिगत कनेक्शन या पूरे परिसर के लिए सिंगल-प्वाइंट कनेक्शन चुनने का विकल्प होगा।

साथ ही मीटर रीडिंग वास्तविक बिजली खपत के मुताबिक नहीं होने की शिकायत होने पर वितरण लाइसेंसधारी को अब शिकायत मिलने की तारीख से पांच दिनों के भीतर एक अतिरिक्त मीटर लगाना होगा। इस अतिरिक्त मीटर का इस्तेमाल रीडिंग के सत्यापन के लिए किया जाएगा।

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