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डिजिटल पेमेंट करने वालों को सरकार देगी इनाम, डिजिटल लेनदेन पर GST में 2 फीसदी छूट का है प्रस्‍ताव

 Written By: Manish Mishra
 Published : Nov 22, 2017 10:32 am IST,  Updated : Nov 23, 2017 02:44 pm IST

सरकार डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों को वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) में 2 फीसदी छूट देने की योजना बना रही है।

डिजिटल पेमेंट करने वालों को सरकार देगी इनाम, डिजिटल लेनदेन पर GST में 2 फीसदी छूट का है प्रस्‍ताव- India TV Hindi
डिजिटल पेमेंट करने वालों को सरकार देगी इनाम, डिजिटल लेनदेन पर GST में 2 फीसदी छूट का है प्रस्‍ताव

नई दिल्‍ली। अगर आप डिजिटल तरीके से भुगतान करने यानि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या पेमेंट ऐप के जरिए भुगतान को तरजीह देते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। सरकार डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों को वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) में 2 फीसदी छूट देने की योजना बना रही है। बिजनेस स्‍टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, GST काउंसिल की जनवरी में होने वाली बैठक में इस प्रस्‍ताव पर चर्चा की जा सकती है।

रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि GST काउंसिल की 10 नवंबर को गुवाहाटी में हुई पिछली बैठक के एजेंडे में भी यह प्रस्ताव शामिल था लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो सकी। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो डिजिटल तरीके से भुगतान करने वालों के लिए GST की प्रभावी दर 18 फीसदी से घटकर 16 फीसदी रह जाएगी।  अधिकारी ने कहा कि इससे कर चोरी भी कम होगी और अनुपालन की दर में भी सुधार आएगा।

रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को दो कीमतों की पेशकश की जाएगी। इनमें से एक में नकद भुगतान के साथ खरीदारी करने पर सामान्य GST दर लगेगा जबकि डिजिटल भुगतान पर GST में 2 फीसदी की छूट मिलेगी।

अगर इस प्रस्ताव को मान लिया जाता है तो इससे कैशलेस इकोनॉमी के सरकार के लक्ष्य को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रस्ताव के मुताबिक, यह छूट केवल बिजनेस टु कंज्यूमर ट्रांजैक्‍शंस पर ही उपलब्ध होगी वह भी ऐसे प्रोडक्‍ट्स या सर्विसेज के लिए जिन पर GST की दर 3 फीसदी या उससे अधिक है। दो फीसदी छूट में एक फीसदी केंद्रीय GST पर और एक फीसदी राज्य GST पर देने का प्रस्‍ताव है।

रिपोर्ट के अनुसार, अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो डिजिटल तरीके से भुगतान करने वालों के लिए जीएसटी की प्रभावी दर 18 फीसदी से घटकर 16 फीसदी रह जाएगी। हालांकि, छूट की सीमा प्रति लेनदेन 100 रुपए तक होगी। इसका मतलब यह हुआ कि 18 फीसदी की श्रेणी में शामिल सामान पर प्रति लेनदेन 5000 रुपए तक की खरीदारी पर ही 100 रुपए की छूट मिलेगी।

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