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बैंक गए बिना ही शुरू हो जाएगी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, कार्मिक मंत्रालय ने दी जानकारी

 Written By: Manoj Kumar @kumarman145
 Published : Aug 06, 2017 04:47 pm IST,  Updated : Aug 06, 2017 04:47 pm IST

मंत्रालय ने कहा कि सरकार के सभी विभागों को हाल में एक आदेश जारी कर कहा गया है कि पेंशन के पहले भुगतान के लिए पेंशनभोगी को अब बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है

बैंक गए बिना ही शुरू हो जाएगी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, कार्मिक मंत्रालय ने दी जानकारी- India TV Hindi
बैंक गए बिना ही शुरू हो जाएगी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, कार्मिक मंत्रालय ने दी जानकारी

नई दिल्ली केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ की प्रतिलिपि उन्हें उनकी सेवानिवृति के समय ही दे दी जाएगी। कार्मिक मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। इस संबंध में मौजूदा नियमों का उदाहरण देते हुए मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के सभी विभागों को हाल में एक आदेश जारी कर कहा गया है कि पेंशन के पहले भुगतान के लिए पेंशनभोगी को अब बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है।

इन नियमों के तहत पेंशनभोगी या सेवानिवृति सरकारी कर्मचारियों को उनके पेंशन शुरू होने से पहले एक प्रमाणपत्र पेंशन बांटने वाले बैंक में जमा कराना होगा। आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय से पीपीओ की बैंक की प्रतिलिपि भेजे जाने के बाद पेंशनभोगी की प्रतिलिपि उसे सेवानिवृति के मौके पर अन्य सेवानिवृति बकायों के साथ दे दी जाएगी।

इसमें कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को लगता है कि उसके लिए उसके पीपीओ की बैंक की प्रतिलिपि बैंक से लेना ज्यादा आसान है तो उसे इस बारे में अपने कार्यालय के प्रमुख को सेवानिवृति के दस्तावेज जमा करते हुए लिखित में सूचित करना होगा। यह आदेश एक अगस्त को जारी किया गया।

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