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PMAY के दायरे में आएगा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्‍सप्रेसवे, होम लोन के ब्‍याज पर मिलेगा सब्सिडी का लाभ

 Written By: Manish Mishra
 Published : Jul 05, 2017 04:24 pm IST,  Updated : Jul 12, 2017 01:07 pm IST

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्‍सप्रेसवे में घर खरीदने वाले लोगों को भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत लगभग 2.5 लाख रुपए का फायदा हो सकता है।

PMAY के दायरे में आएगा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्‍सप्रेसवे, होम लोन के ब्‍याज पर मिलेगा सब्सिडी का लाभ- India TV Hindi
PMAY के दायरे में आएगा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्‍सप्रेसवे, होम लोन के ब्‍याज पर मिलेगा सब्सिडी का लाभ

नई दिल्‍ली। एनसीआर में घर खरीदने वालों के लिए फायदे की खबर है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्‍सप्रेसवे में घर खरीदने वाले लोगों को भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 2.5 लाख रुपए का फायदा हो सकता है। दरअसल, एनसीआर के इन क्षेत्रों को पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है। पहले इन इलाकों को PMAY दिशानिर्देशों के तहत होम लोन के ब्‍याज में सब्सिडी दिए जाने लायक नहीं माना जाता था।

PMAY के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, नोएडा या ग्रेटर नोएडा जैसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से अधिसूचित क्षेत्रों में घर खरीदने को लिए गए होम लोन के ब्याज पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी नहीं दी जा सकती। मौजूदा निर्देशों के मुताबिक, 2011 की जनगणना में वैध और राज्य सरकारों की ओर से नोटिफाइड शहर ही PMAY के अंतर्गत आएंगे। 2011 की जनगणना में 4,000 शहरों को वैधता प्रदान है। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के इस नियम की वजह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में घर खरीदारों को PMAY से लाभ नहीं ले सकते थे।

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इकॉनोमिक टाइम्‍स ने हाउसिंग मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रटरी अमृत अभिजात के हवाले से कहसा है कि उन्हें जब इस खामी के बारे में पता चला तो उन्होंने दिशानिर्देशों में संशोधन के लिए तेजी से काम किया, ताकि डेवलपमेंट अथॉरिटीज की ओर से नोटिफाइड इलाकों को भी PMAY के दायरे में लाया जा सके। यह स्कीम साल 2022 तक सभी को घर मुहैया कराने की प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना का प्रमुख घटक है।

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इस साल पहली जनवरी को लॉन्च इस योजना के तहत केंद्र सरकार 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाईवालों को 9 लाख रुपए तक के होम लोन के ब्याज में 4 फीसदी की सब्सिडी देती है। वहीं, 18 लाख रुपए की सालाना आय वाले लोगों को 12 लाख रुपए तक के होम लोन पर तीन प्रतिशत की इंट्रेस्ट सब्सिडी दी जाती है। इस योजना में 6 लाख रुपए से कम की सालाना आय वालों को 6 लाख रुपए तक के होम लोन पर ब्याज में 6.5 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है। सरकार सब्सिडी का पूरा पैसा सीधे बैंक में ट्रांसफर करती है।

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