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क्या e-PAN भी PAN CARD के बराबर होता है मान्य? अप्लाई करना है आसान, नहीं देना होता है कोई शुल्क

सरकार की यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें PAN कार्ड की तुरंत जरूरत होती है। जिस व्यक्ति के पास वैलिड आधार नंबर है और उसका मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर्ड है, वह महज चंद मिनट में इंस्टैंट e-PAN Card हासिल कर सकता है।

Written By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Jan 20, 2026 08:10 am IST, Updated : Jan 20, 2026 08:25 am IST
यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो पहली बार पैन कार्ड बनवा रहे हैं।- India TV Paisa
Photo:ANI यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो पहली बार पैन कार्ड बनवा रहे हैं।

आयकर विभाग की तरफ से जारी किया जाने वाले परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN के लिए आप चाहें तो डिजिटल या पेपरलेस पैन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे पैन को e-PAN कहते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, ई-पैन पेपरलेस, ऑनलाइन और पूरी तरह मुफ्त है। यह सुविधा केवल उन आवेदकों के लिए उपलब्ध है जिनके पास UIDAI से जारी वैध आधार नंबर है और उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ रजिस्टर्ड है। इस सेवा के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों को केवल ई-पैन जारी किया जाता है, जो एक वैध पैन कार्ड के समान ही मान्य होता है। 

e-PAN कुछ ही मिनटों में हो जाता है तैयार

इंस्टैंट ई-पैन के लिए अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है। इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई फीस नहीं, और कुछ ही मिनटों में आपका ई-पैन आपके ईमेल या डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाता है। यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो पहली बार पैन कार्ड बनवा रहे हैं और जिनके पास आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर है। ई-पैन कार्ड में एक यूनिक 10-डिजिट का पैन और आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है। यह एक कानूनी रूप से मान्य डॉक्यूमेंट है जिसका इस्तेमाल अलग-अलग पहचान और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए किया जा सकता है।

इंस्टैंट ई-पैन कार्ड

जिन लोगों के पास अभी तक PAN कार्ड नहीं है, वे इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मुफ्त में इंस्टेंट e-PAN कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंस्टेंट e-PAN पाने के लिए आवेदक को केवल अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को वेरीफाई करना होगा। पूरी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, पेपरलेस और बिना किसी शुल्क के पूरी की जाती है।

ई-पैन कार्ड के लिए अप्लाई का पूरा प्रोसेस

ई-पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक NSDL या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके अलावा, इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर भी इंस्टेंट ई-पैन कार्ड के लिए आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

NSDL / UTIITSL वेबसाइट से ई-पैन के लिए आवेदन का तरीका

  • सबसे पहले NSDL या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • पैन कार्ड आवेदन के दौरान फिजिकल पैन कार्ड न लेकर ‘ई-पैन कार्ड’ का विकल्प चुनें।
  • आवेदन फॉर्म में जरूरी जानकारी भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
  • तय शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त करें।
  • आवेदन पूरा होने के बाद ई-पैन कार्ड ईमेल के जरिए भेज दिया जाएगा।

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल से इंस्टेंट ई-पैन अप्लाई

  • इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करें।
  • होमपेज पर मौजूद ‘इंस्टेंट ई-पैन’ विकल्प पर क्लिक करें।
  • आधार नंबर दर्ज करें और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को वेरीफाई करें।
  • प्रक्रिया पूरी होते ही ई-पैन कार्ड ईमेल पर भेज दिया जाएगा।

ई-पैन डाउनलोड

जब ई-पैन कार्ड प्रोसेस और जेनरेट हो जाता है, तो यह ईमेल से भेज दिया जाता है। अगर ईमेल नहीं मिल पाता है तो NSDL या UTIITSL वेबसाइट से सीधे ई-पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अलग-अलग कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस निम्न है:

  • NSDL या UTIITSL वेबसाइट पर जाएं।
  • ज़रूरी डिटेल्स डालें, जैसे कि एक्नॉलेजमेंट नंबर या पैन, जन्मतिथि।
  • OTP डालें, फीस का पेमेंट करें (यह फीस पैन अलॉट होने के 30 दिन बाद ई-पैन डाउनलोड करने पर लागू होती है) और ‘डाउनलोड ई-पैन’ पर क्लिक करें।
  • जब किसी आवेदक ने इंस्टैंट ई-पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो इसे इनकम टैक्स वेबसाइट से आधार नंबर, OTP डालकर और ‘डाउनलोड ई-पैन’ बटन पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है।

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