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EPF से पैसे निकालने के ये नए नियम जानते हैं आप! यहां समझ लें जरूरी बात होगी आसानी

 Published : Oct 11, 2024 08:06 am IST,  Updated : Oct 11, 2024 08:06 am IST

ईपीएफओ बेरोजगारी के एक महीने बाद फंड का 75% निकालने और नई नौकरी के बाद शेष 25% को नए ईपीएफ खाते में ट्रांसफर करने की अनुमति देता है।

ईपीएफओ रिटायरमेंट से 1 साल पहले ईपीएफ फंड का 90 प्रतिशत निकालने की अनुमति देता है, बशर्ते व्यक्ति की- India TV Hindi
ईपीएफओ रिटायरमेंट से 1 साल पहले ईपीएफ फंड का 90 प्रतिशत निकालने की अनुमति देता है, बशर्ते व्यक्ति की आयु 54 वर्ष से कम न हो। Image Source : FILE

अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो जाहिर है आपका ईपीएफ अकाउंट भी है। ईपीएफ अकाउंट में आपकी बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत अमाउंट ईपीएफ में जमा होता है। कर्मचारियों को इस सेविंग फंड में किसी आर्थिक आपात स्थिति में आसान पहुंच प्रदान करने के लिए, ईपीएफओ ​​ने पीएफ निकासी नियमों में संशोधन किया है। आपको पता है कि पीएफ फंड में जमा पैसे पर ब्याज मिलता है और जमा राशि को रिटायरमेंट के बाद निकाला जा सकता है। लेकिन कर्मचारी या सब्सक्राइबर समय से पहले निकासी भी कर सकते हैं जो उनके मूल वेतन के तीन महीने और महंगाई भत्ते के बराबर या उनके पीएफ या ईपीएफ खाते में कुल शेष राशि का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, के बराबर है। ऐसे में पैसे निकालने के लेटेस्ट नियम समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी।

  • ईपीएफ खाते में नियोक्ता और कर्मचारी का योगदान होता है। हालांकि, ईपीएफ अकाउंट में मौजूद पैसे को मनमाने ढंग से नहीं निकाला जा सकता है।
  • ईपीएफ खाते में जमा पैसे को सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही निकाला जा सकता है। आंशिक निकासी के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है और यह इलाज, उच्च शिक्षा, आवासीय घर की खरीद या निर्माण जैसी आपात स्थितियों के तहत लागू है।
  • ईपीएफओ रिटायरमेंट से 1 साल पहले ईपीएफ फंड का 90 प्रतिशत निकालने की अनुमति देता है, बशर्ते व्यक्ति की आयु 54 वर्ष से कम न हो।
  • छंटनी के चलते रिटायरमेंट से पहले बेरोजगारी की स्थिति में, ईपीएफ फंड निकाला जा सकता है।
  • ईपीएफओ बेरोजगारी के एक महीने बाद फंड का 75% निकालने और नई नौकरी के बाद शेष 25% को नए ईपीएफ खाते में ट्रांसफर करने की अनुमति देता है।
  • अगर कोई कर्मचारी लगातार पांच सालों तक ईपीएफ खाते में योगदान देता है, तो EPF फंड की निकासी पर टैक्स छूट दी जाती है।
  • ईपीएफ फंड की समय से पहले निकासी पर टीडीएस काटा जाएगा, लेकिन अगर पूरी राशि 50,000 रुपये से कम है, तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
  • समय से पहले निकासी के लिए, अगर PAN जमा किया जाता है, तो टीडीएस कटौती 10% होगी और अगर PAN जमा नहीं किया जाता है, तो यह 30% प्लस टैक्स होगी।
  • ईपीएफ स्टेटस ऑनलाइन चेक किया जा सकता है और अगर यूएएन और आधार लिंक है और नियोक्ता ने इसे मंजूरी दे दी है तो यह सीधे ईपीएफओ के जरिए भी किया जा सकता है। bankbazaar के मुताबिक, ईपीएफ सब्सक्राइबर को ईपीएफ राशि निकालने के लिए बेरोजगारी की घोषणा करनी होगी। पुराने नियम के अनुसार, बेरोजगारी के 2 महीने बाद 100% ईपीएफ निकासी की अनुमति है।
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