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LIC पॉलिसी होल्डर मैच्योरिटी पर पैसा पाने के लिए इस तरह करें क्लेम, खुद एलआईसी ने बताया पूरा प्रॉसेस

एलआईसी डेथ क्लेम उन पॉलिसियों के मामले में देय है जहां प्रीमियम का भुगतान सही समय पर किया गया है या जहां मृत्यु पॉलिसी टर्म के भीतर हुई है।

Alok Kumar Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published on: February 24, 2024 11:05 IST
LIC Policy - India TV Paisa
Photo:LIC एलआईसी पॉलिसी

LIC पॉलिसी होल्डर की संख्या करोड़ों में है। इसके चलते बहुत सारे लोगों की पॉलिसी रोज मैच्योर होती रहती है। हालांकि, बहुत सारे लोग पॉलिसी मैच्योर होने पर पर भी क्लेम नहीं कर रहे है। इसको देखते हुए अब खुद एलआईसी ने अपने पॉलिसी होल्डर से क्लेम करने का अनुरोध किया है। एलआईसी ने बताया है कि एक बार जब आपकी एलआईसी पॉलिसी परिपक्व हो जाती है, तो मैच्योरिटी राशि पाने के लिए क्लेम करना होगा। आप एलआईसी मैच्योरिटी का दावा ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। एलआईसी ग्राहकों के पास अपने पेपर फिजिकल जमा करने के बजाय एलआईसी साइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने का विकल्प है। एलआईसी एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में पॉलिसीधारकों से बैंक विवरण अपडेट करने और पॉलिसी राशि के लिए केवाईसी जमा करने का आग्रह किया है।

एलआईसी पॉलिसी के लिए मैच्योरिटी क्लेम कैसे जमा करें

एंडोमेंट प्लान मैच्योरिटी क्लेम

एंडोमेंट प्लान मैच्योरिटी के लिए पॉलिसी अवधि के अंत में भुगतान की जाती है। भुगतान की नियत तारीख से कम से कम दो महीने पहले, पॉलिसी प्रदान करने वाला ब्रांच एलआईसी पॉलिसीधारक को बीमा राशि भुगतान की तारीख की जानकारी देता है। आवश्यक कागजात प्राप्त होने पर, भुगतान अग्रिम रूप से किया जाता है ताकि परिपक्वता राशि नियत तारीख पर पॉलिसीधारक के बैंक खाते में जमा हो जाए। लआईसी वेबसाइट के अनुसार, एलआईसी पॉलिसीधारक को डिस्चार्ज फॉर्म, पॉलिसी दस्तावेज, एनईएफटी मैंडेट फॉर्म (सहायक दस्तावेज के साथ बैंक खाता विवरण), केवाईसी मानदंड आदि के साथ भेजना होता है।

एलआईसी मनी-बैक पॉलिसी क्लेम 

एलआईसी मनी-बैक पॉलिसियां, पॉलिसीधारकों को समय-समय पर भुगतान की पेशकश करती हैं। एलआईसी डेथ क्लेम उन पॉलिसियों के मामले में देय है जहां प्रीमियम का भुगतान सही समय पर किया गया है या जहां मृत्यु पॉलिसी टर्म के भीतर हुई है। बीमित व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिलने पर शाखा कार्यालय निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करता है:

1) क्लेम फॉर्म A - दावेदार का बयान जिसमें मृतक और दावेदार का विवरण दिया गया है।

2) मृत्यु रजिस्टर से प्रमाणित पत्र।
3) उम्र का प्रमाण, यदि उम्र स्वीकार नहीं की गई है।

4) यदि पॉलिसी एमडब्ल्यूपी के तहत नामांकित, आवंटित या जारी नहीं की गई है तो मृतक की संपत्ति पर स्वामित्व का साक्ष्य। 
5) ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट।

अगर मृत्यु जोखिम की तारीख या पुनरुद्धार/बहाली की तारीख से तीन साल के भीतर होती है, तो निम्नलिखित अतिरिक्त फॉर्म मांगे जाते हैं।

1) क्लेम फॉर्म B- मेडिकल अटेंडेंट का प्रमाणपत्र मृतक के मेडिकल अटेंडेंट द्वारा उसकी आखिरी बीमारी के दौरान पूरा किया जाना है।

2) दावा प्रपत्र B1 -अगर बीमित व्यक्ति ने अस्पताल में उपचार प्राप्त किया है।

3) दावा फॉर्म B2 - उस मेडिकल अटेंडेंट द्वारा भरा जाना है जिसने मृतक की आखिरी बीमारी से पहले बीमित व्यक्ति का इलाज किया था।
4) दावा फॉर्म C - पहचान और दफन या दाह संस्कार का प्रमाण पत्र जिसे पूरा किया जाना चाहिए और ज्ञात चरित्र और जिम्मेदारी वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए
5) दावा प्रपत्र E- नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र, यदि बीमित व्यक्ति नियोजित व्यक्ति था।

एलआईसी एफएक्यू पेज के अनुसार, “यदि मृत्यु दुर्घटना या अप्राकृतिक कारण से हुई हो तो प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां। दावे की वास्तविकता पर खुद को संतुष्ट करने के लिए इन अतिरिक्त फॉर्मों की आवश्यकता होती है, यानी, प्रस्ताव की हमारी स्वीकृति को प्रभावित करने वाली कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्ताव के समय मृतक द्वारा रोकी नहीं गई है। इसके अलावा, ये फॉर्म निगम के अधिकारियों द्वारा जांच के समय भी हमारी मदद करते हैं।"

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