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Tax Saving: इलेक्ट्रिक स्कूटर या कार खरीदने पर भी मिलती है आयकर में 1.5 लाख की छूट, जानिए कैसे उठाएं फायदा

 Written By: India TV Paisa Desk
 Published : Dec 20, 2021 03:34 pm IST,  Updated : Dec 20, 2021 03:34 pm IST

इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाकर आप सिर्फ पेट्रोल पर खर्च होने वाले पैसे ही नहीं बचा रहे हैं, बल्कि आपको आयकर में भी छूट हासिल करने का मौका मिल रहा है।

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Tax Saving: इलेक्ट्रिक स्कूटर या कार खरीदने पर भी मिलती है आयकर में 1.5 लाख की छूट, जानिए कैसे उठाएं फायदा Image Source : PTI

Highlights

  • यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं तो आपको सरकार लाभ देती है
  • इलेक्ट्रिक वाहन खरीद कर 1,50,000 रुपये तक की कुल टैक्स छूट
  • केवल व्यक्तिगत करदाता ही इस छूट का लाभ उठा सकते हैं

भारत तेजी से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की क्रांति की ओर बढ़ रहा है। चाहें पेट्रोल की महंगाई को कारण माने या फिर प्रदूषण की रक्षा करते हुए किफायत बरतने को, भारत में तेजी से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपनी ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर भारी डिस्काउंट की घोषणा की हैं। लगभग सभी राज्यों रजिस्ट्रेशन और बीमा मुफ्त है। 

लेकिन क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाकर आप सिर्फ पेट्रोल पर खर्च होने वाले पैसे ही नहीं बचा रहे हैं, बल्कि आपको आयकर में भी छूट हासिल करने का मौका मिल रहा है। हालांकि भारतीय टैक्स कानूनों के तहत व्यक्तिगत उपयोग वाली कार को लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता है, इसलिए वेतनभोगी पेशेवरों को ऑटो लोन पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती। लेकिन यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल करीद रहे हैं तो आपको सरकार लाभ देती है। 

क्या है बेनिफिट

भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एक नया सेक्शन बनाया जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मालिकों को टैक्स का भुगतान करने से छूट देता है। आयकर कानून के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन का भुगतान करते समय सेक्शन 80EEB के तहत टैक्स छूट मिलती है। आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीद कर 1,50,000 रुपये तक की कुल टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। 

कार खरीदें या स्कूटर सभी को मिलेगा लाभ

आयकर कानून में इस छूट का फायदा उठाने के लिए वाहनों की श्रेणी में कोई अंतर नहीं किया गया है। आप चाहें स्कूटर खरीदें या फिर इलेक्ट्रिक एसयूवी, आपको हर हाल में 150000 लाख रुपये का टैक्स लाभ मिलेगा। जो लोग लोन पर ईवी खरीदने का विकल्प चुनते हैं, वे सेक्शन 80EEB के तहत लोन राशि पर भुगतान किए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की टैक्स कटौती के पात्र होंगे। 

कौन उठा सकता है फायदा?

केवल व्यक्तिगत करदाता ही इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। कोई अन्य टैक्सपेयर्स इस कटौती के लिए पात्र नहीं है। यानि कि एचयूएफ (HUF), एओपी (AOP), पार्टनरशिप फर्म (Partnership firm), कंपनी या किसी अन्य प्रकार के टैक्सपेयर इस छूट का लाभ नहीं उठा सकते हैं। 

सिर्फ पहली बार के ग्राहकों को मिलती है छूट

आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह छूट प्रत्येक व्यक्ति के लिए केवल एक बार उपलब्ध है। यानि यदि आप करदाता हैं और आप इस वित्त वर्ष से पहले ही किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर या कार के मालिक हैं तो आप इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। नए ग्राहक ही सेक्शन 80EEB लोन टैक्स कटौती के लिए पात्र है।

कैश खरीद पर नहीं मिलती छूट

आपको याद रखना होगा कि छूट का लाभ अदा की गई किस्तों के ब्याज पर मिलता है। ऐसे में यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन का फाइनेंसिंग करा रहे हैं तभी आपको फायदा होगा। ध्यान रखें कि EV का लोन किसी वित्तीय संस्थान या नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) से फाइनेंस किया जाना चाहिए।

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