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कैश निकासी पर TDS कटौती को सुनिश्चित करने के लिए CBDT ने लॉन्च की खास सुविधा

रिटर्न न भरने वालो के 20 लाख के ऊपर कैश निकालने पर 2% टीडीएस

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: July 12, 2020 22:06 IST
cash withdrawals- India TV Paisa
Photo:GOOGLE

cash withdrawals

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने आज बैंक औऱ पोस्ट ऑफिस के लिए एक नई सुविधा शुरू की है जिससे वो आसानी से नकद निकासी पर टीडीएस की गणना कर सकेंगे। एक जुलाई से लागू हुए नए नियमों के मुताबिक एक वित्त वर्ष के दौरान टैक्स रिटर्न न भरने वालों के द्वारा 20 लाख से ज्यादा की निकासी और रिटर्न भरने वालों के द्वारा 1 करोड़ से ज्यादा की निकासी पर टीडीएस काटा जाएगा। इस नई सुविधा के द्वारा बैंक और पोस्ट ऑफिस आसानी से निकासी पर टीडीएस की गणना कर सकेंगे।

सीबीडीटी के मुताबिक बैंक और पोस्ट ऑफिस को अब सिर्फ निकासी करने वाले शख्स के पैन नंबर की जानकारी इस सिस्टम में देनी होगी। पैन नंबर देने के साथ ही अगर उस शख्स ने टैक्स रिटर्न भरा हो और उसकी निकासी 1 करोड़ रुपये से ज्यादा होगी, तो 2 फीसदी टीडीएस कटौती का मैसेज तुरंत बैंक या पोस्ट ऑफिस को मिल जाएगा। वहीं अगर उस शख्स ने टैक्स रिटर्न न भरा हो तो 20 लाख से ज्यादा निकासी होने पर 2 फीसदी और 1 करोड़ से ज्यादा निकासी पर 5 फीसदी टीडीएस कटौती का मैसेज आ जाएगा। विभाग के मुताबिक इस सुविधा से समय पर और तेजी के साथ टीडीएस की गणना होगी।

सरकार ने नकद निकासी को कम करने साथ ही लोगों के द्वारा रिटर्न फाइल करने को बढ़ावा देने के लिए टीडीएस पर नियम सख्त किए हैं। जिसमें रिटर्न फाइल न करने वालों पर कम सीमा से ही टीडीएस का प्रावधान किया गया है। सीबीडीटी के मुताबिक इस बारे में आंकड़े मिल रहे थे कि ऐसे लोग बड़ी मात्रा में नकदी निकाल रहें हैं जिन्होंने कभी रिटर्न ही नहीं भरा। इसे देखते हुए ही नियमों में सख्ती की गई।

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