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ITR भर लिए हैं तो 30 दिन के अंदर कर लें ये काम, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना

 Edited By: Alok Kumar @alocksone
 Published : Aug 10, 2024 08:54 am IST,  Updated : Aug 10, 2024 08:54 am IST

आईटीआर डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाता है, लेकिन ई-वेरीफाई करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर रिटर्न फाइल किया हुआ नहीं माना जाता है।

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रिटर्न ई-वेरीफाई Image Source : FILE

ITR Verification: इस बार रिकॉर्ड लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। आपको बता दें कि 31 जुलाई, 2024 तक असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 7.28 से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि जितने लोगों ने अपना ITR दाखिल किया है, उनमें से बहुत सारे ने अपने रिटर्न को ई-वेरीफाई  नहीं किया है। आईटीआर की प्रोसेसिंग शुरू करने और रिफंड जारी करने के लिए ई-वेरीफाई जरूरी है। अगर आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर वेरीफाई नहीं किया जाता है तो जुर्माना भरना होगा। 

30 दिनों में ई-वेरीफाई करना जरूरी

1 अगस्त, 2022 से आयकर विभाग ने ITR-V के ई-सत्यापन या हार्ड कॉपी जमा करने की समयसीमा घटाकर 30 दिन कर दी है। इसका मतलब है कि अब करदाताओं को प्रक्रिया पूरी करने के लिए दाखिल करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने रिटर्न को सत्यापित करना होगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि 1 अगस्त 2022 से पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए गए रिटर्न के मामले में 120 दिनों की समयसीमा मिलती थी। 

5,000 रुपये चुकाना होगा जुर्माना

अगर आपने असेसमेंट ईयर 2024-25 (FY 2023-24) के लिए अपना ITR 31 जुलाई, 2024 को या उससे पहले दाखिल किया है, तो सुनिश्चित करें कि रिटर्न फाइल करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर इसे वेरीफाई कर लिया है। अगर आप 30 दिनों के भीतर इसे सत्यापित करने में विफल रहते हैं और 31 जुलाई, 2024 के बाद इसे वेरीफाई नहीं करेंगे, तो धारा 234F के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं, तो आपका रिटर्न दाखिल नहीं किया गया माना जाएगा। हालांकि, आप उचित कारण बताकर सत्यापन में देरी के लिए माफी का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसा अनुरोध करने के बाद ही आप अपने रिटर्न को ई-सत्यापित कर पाएंगे।

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