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इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आया, क्यों हो रही है देरी? ऐसे चेक करें स्टेटस

अगर आप भी अपने इनकम टैक्स रिफंड के लिए इंतजार कर रहे हैं तो यहां हम आपको रिफंड स्टेटस को ट्रैक करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहें हैं।

Written By: Sunil Chaurasia
Published : Sep 21, 2025 02:49 pm IST, Updated : Sep 21, 2025 02:49 pm IST
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Photo:FILE कैसे चेक करें इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस

Income Tax Refund: आकलन वर्ष (Assessment Year) 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास रिफंड का पैसा आ भी चुका है। दरअसल, इनकम टैक्स रिफंड का पैसा आमतौर पर 1 हफ्ते में आ जाता है। अगर समय पर रिफंड न आए तो इसका इंतजार एक समय पर काफी तनावपूर्ण हो जाता है। बताते चलें कि वित्त वर्ष 2024-25 के रिफंड के लिए ऐसी खबरें आ रही हैं कि छूट के दावों को लेकर वैरिफिकेशन की सख्त प्रक्रिया, बड़े अमाउंट वाले रिफंड और ई-फाइलिंग पोर्टल पर आने वाली टेक्निकल समस्याओं की वजह से इसमें देरी हो रही हैं।

कैसे चेक करें इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस

अगर आप भी अपने इनकम टैक्स रिफंड के लिए इंतजार कर रहे हैं तो यहां हम आपको रिफंड स्टेटस को ट्रैक करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहें हैं। इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने पैन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉग-इन करें। पोर्टल में लॉग-इन करने के बाद, ई-फाइल सेक्शन में 'View Filed Returns' पर जाएं और ऐसेसमेंट ईयर 2025-26 चुनें। ऐसेसमेंट ईयर 2025-26 को सेलेक्ट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर 4 तरह के स्टेटस नजर आएंगे।

  • Refund paid: राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी गई है।
  • Refund not determined: विभाग के आकलन के अनुसार कोई रिफंड देय नहीं है।
  • Refund failed: रिफंड संसाधित करते समय कोई त्रुटि हुई।
  • Refund adjusted: बकाया राशि के विरुद्ध रिफंड सेट ऑफ कर दिया गया है।

रिफंड अभी भी प्रोसेस में है तो क्या करें

अगर आपका रिफंड अभी प्रोसेस में है तो पहले ये चेक करें कि आपका आईटीआर ई-वैरिफाई हो गया है, क्योंकि ई-वैरिफिकेशन के बिना रिफंड प्रोसेस नहीं किया जा सकता। आप ई-वैरिफिकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए फॉर्म 26AS भी देख सकते हैं कि रिफंड आपके खाते में जमा हो गया है या नहीं। सामान्य से ज्यादा देरी होने पर आप ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए शिकायत भी कर सकते हैं। बताते चलें कि टैक्सपेयर्स की मदद के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हेल्पडेस्क लगातार काम कर रहा है। इसके लिए आपको आईटीआर की रसीद, बैंक डिटेल्स और कॉरेसपॉन्डेंस समेत सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखें।

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