इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को कहा कि टैक्सपेयर (करदाता) अगर 31 मार्च, 2025 तक आकलन वर्ष 2023-2024 के लिए अपडेटेड आईटीआर दाखिल करते हैं तो वह 25% कम अतिरिक्त कर और ब्याज का लाभ उठा सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, आयकर विभाग ने इस नए डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दी। इश पोस्ट में डिपार्टमेंट ने लिखा है कि कृपया करदाताओं का ध्यान दें! 25% कम अतिरिक्त कर और ब्याज का लाभ उठाने के लिए कृपया AY 2023-2024 के लिए 31 मार्च, 2025 (यदि लागू हो) तक अपडेटेड ITR दाखिल करें। देरी न करें, आज ही दाखिल करें!
जुर्माने और अतिरिक्त वित्तीय बोझ को लेकर सलाह
आयकर विभाग ने करदाताओं से कहा है कि जितनी जल्दी हो सके 31 मार्च, 2025 से पहले अपना अपडेटेड आयकर रिटर्न (आईटीआर-यू) तुरंत दाखिल कर लें। यह सलाह देते हुए विभाग ने कहा कि कि इससे आप कम जुर्माने और अतिरिक्त वित्तीय बोझ से बच जाएंगे। अद्यतन रिटर्न दाखिल करने से करदाताओं को स्वेच्छा से किसी भी अघोषित आय का खुलासा करने या पहले से दाखिल रिटर्न में त्रुटियों को ठीक करने की अनुमति मिलती है। सरकार ने 2022 में करदाताओं के लिए अतिरिक्त आयकर का भुगतान करके प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष से 2 साल तक अपडेटेड आई-टी रिटर्न (आईटीआर-यू) दाखिल करने का विकल्प पेश किया था।
28 फरवरी तक 4.64 लाख अपडेटेड आईटीआर हुए दाखिल
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में लोकसभा में बताया था कि कि चालू आकलन वर्ष (2024-25) में 28 फरवरी तक 4.64 लाख अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए गए हैं और 431.20 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया गया है। आकलन वर्ष 2023-24 में 29.79 लाख से अधिक आईटीआर-यू दाखिल किए गए और 2,947 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर चुकाया गया। 31 मार्च के बाद अपडेटेड आईटीआर दाखिल करने पर टैक्स देनदारी 50% प्लस ब्याज तक बढ़ जाएगी।






































