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ITR filing: फॉर्म 16 के बिना लीव ट्रेवल अलाउंस का दावा कैसे करें? जानें

Edited By: Alok Kumar @alocksone Published : Mar 22, 2025 03:51 pm IST, Updated : Mar 22, 2025 03:51 pm IST

अगर नियोक्ता ने इसे फॉर्म 16 में शामिल नहीं किया है, तो कर्मचारी मैन्युअल रूप से भत्ते की घोषणा कर सकता है और ITR दाखिल करते समय छूट का दावा कर सकता है।

ITR- India TV Paisa
Photo:FILE आयकर रिटर्न

आयकर रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होती है। अगर आप आयकर रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास फॉर्म 16 नहीं तो थोड़ी परेशानी आ सकती है। हालांकि, आप बिना फॉर्म 16 के भी आयकर रिटर्न भर सकते हैं और लीव ट्रेवल अलाउंस का दावा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्म 16 है लेकिन आपकी कंपनी ने उसमें अवकाश यात्रा भत्ता (एलटीए) को शामिल नहीं किया तो भी आप रिटर्न भरते समय आयकर छूट का दावा कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको आपको यात्रा का प्रमाण देना होगा। इसमें ट्रेन/फ्लाइट/बस के टिकट, होटल की रसीदें, और अन्य यात्रा खर्च के बिल शामिल हो सकते हैं। 

क्या कहते हैं टैक्स एक्सपर्ट? 

टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि LTA वेतन घटकों में भत्ते की श्रेणी में आता है और आयकर अधिनियम की धारा 10(5) के तहत छूट के लिए पात्र है। अगर नियोक्ता ने इसे फॉर्म 16 में शामिल नहीं किया है, तो कर्मचारी मैन्युअल रूप से भत्ते की घोषणा कर सकता है और ITR दाखिल करते समय छूट का दावा कर सकता है।

फॉर्म 16 के बिना एलटीए का दावा ऐसे करें

  • आईटीआर फॉर्म के वेतन विवरण में भत्ते अनुभाग के तहत एलटीए की रिपोर्ट करें।
  • धारा 10(5) के तहत छूट का दावा अलग से करें।
  • यात्रा टिकट, बोर्डिंग पास और भुगतान रसीद जैसे उचित दस्तावेज रखें, क्योंकि एलटीए दावे टैक्स अधिकारियों द्वारा सत्यापन के अधीन हैं।
  • LTA छूट केवल पुरानी कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध है।
  • धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था चुनने वाले कर्मचारी इस लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। 
  • LTA छूट का दावा चार साल के ब्लॉक में केवल दो बार किया जा सकता है।
  • अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं छूट के लिए पात्र नहीं हैं।
  • आयकर विभाग झूठे दावों को जांच कर सकता है। इसलिए कोई भी गलत जानकारी नहीं दें। 

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