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राजस्थान: 17 मई तक बढाया गया लॉकडाउन, और ज्यादा सख्त किए गए नियम

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 01, 2021 07:07 am IST,  Updated : May 01, 2021 07:07 am IST

राजस्थान सरकार गृह विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, 3 मई 2021 सोमवार सुबह 5 बजे से 17 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है, जिसके तहत सभी कार्यस्थल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे।

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राजस्थान: 17 मई तक बढाया गया लॉकडाउन, और ज्यादा सख्त किए गए नियम Image Source : PTI

जयपुर. राजस्थान सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि में इजाफा कर दिया है। राज्य में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने इसबार लॉकडाउन के दौरान जो रियायतें दी हैं, उन्हें और भी ज्यादा सख्त कर दिया है। इस बार लॉकडाउन के दौरान होने वाले शादी-विवाह कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या घटा कर 31 कर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान अगर दोपहर के 12 बजे से सुबह 5 बजे तक कोई भी बिना गैर जरूरी काम के सड़क पर घूमता मिला तो उसका मौके पर ही कोविड टेस्ट करवाया जाएगा और टेस्ट पॉजिटिव आने पर उसे 15 दिन क्वॉरंटीन किया जाएगा।

राजस्थान सरकार गृह विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, 3 मई 2021 सोमवार सुबह 5 बजे से 17 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है, जिसके तहत सभी कार्यस्थल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। इस दौरान सोमवार से शुक्रवार तक प्रदेश की सभी खाद्य पदार्थ एवं किराना सामान, आटा चक्की से संबंधित दुकानें सुबह 6 बजे से 11  बजे तक खुल सकेंगी। डेयरी व दूध की दुकाने हर दिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। 

लॉकडाउन के दौरान सब्जी और फल पर ठेले पर बेचने वाले विक्रता हर दिन सुबह 6  बजे से शआम 5  बजे तक काम कर सकेंगे। इसके अलावा मिठाई, प्रोसेस्ड फूड, रेस्टोरेन्ट्स की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 8 बजे तक दी गई है। इस दौरान अगर कोई भी दुकानदार 'नो मास्क, नो सर्विस' प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को सील कर दिया जाएगा।

राज्य में दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। बस स्टैंड, रेलवे, मेट्रो और एयरपोर्ट आने जाने वाले लोगों को यात्रा के लिए टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। किसी भी अंत्येष्टि व अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम में फेस मास्क पहनना जरूरी है। इस दौरान सामाजिक दूसरी व थर्मल स्क्रीनिंग, हेंडवॉश और सेनिटाइजर के प्रयोग का ख्याल रखा जाए। राज्य में सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इस दौरान पूजा-अर्चना जारी रहेगी। खेल मैदान व सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 बजे से सुबह 11 बजे तक खुलेंगे।

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