राजस्थान के सीकर जिले के नेछवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोमवार शाम एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध अफीम की फसल को नष्ट किया। पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली थी कि एक किसान अफीम की अवैध खेती कर रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर खेत की गहन तलाशी ली।
तलाशी के दौरान पुलिस को गेहूं और प्याज की फसल के बीच बड़ी चालाकी से छुपाकर बोई गई अफीम की फसल मिली। खेत से कुल 2100 अफीम के पौधे बरामद किए गए, जिनका कुल वजन 187.94 किलोग्राम आंका गया है। यह पूरी फसल अवैध रूप से उगाई गई थी।
खेत मालिक फरार, पुलिस ने तेज की तलाश
पुलिस सूत्रों के अनुसार, खेत का मालिक सांवरमल नामक किसान है, जो पुलिस की कार्रवाई से ठीक पहले मौके से फरार हो गया। पुलिस ने खेत में मौजूद लोगों से पूछताछ की, लेकिन आरोपी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया है।
एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
नेछवा थाना अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई ग्रामीण क्षेत्रों में फैली अवैध अफीम की खेती पर लगाम लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। खेत से बरामद अफीम को जब्त कर लिया गया है और इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस ने की आमजन से अपील
पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी इस तरह की अवैध खेती या नशे से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। इससे समय रहते कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी और अवैध कारोबार पर रोक लगाई जा सकेगी। फिलहाल, पुलिस की जांच जारी है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
कौन कर सकता है अफीम की खेती?
बता दें कि भारत में अफीम की खेती वैध है, लेकिन इसके उत्पादन और बिक्री में कई तरह की पाबंदियां हैं। अफीम की खेती करने के लिए लाइसेंस लेना होता है। यह केवल उन किसानों को करने की अनुमति है जो भारतीय सरकार के अधीन "ऑपियम पॉपपी" (opium poppy) की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करते हैं। इन किसानों को केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग द्वारा प्रमाणित किया जाता है और खेती के लिए निर्धारित भूमि और नियमों का पालन करना होता है। वहीं, अफीम की खेती और बिक्री से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त सजा का प्रावधान है।
(रिपोर्ट- अमित शर्मा)
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