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राजस्थान : पेपर लीक मामले के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, कोर्ट से भी नहीं मिली राहत

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jan 13, 2023 11:23 pm IST,  Updated : Jan 13, 2023 11:23 pm IST

जेडीए के दस्ते ने जब आरोपी के मकान का निरीक्षण किया तो पाया कि आगे और पीछे क्रमशः 15 फुट और 8.3 फुट के सेटबैक को कवर कर निर्माण किया गया था।

प्रतीकात्मक तस्वीर- India TV Hindi
प्रतीकात्मक तस्वीर Image Source : फाइल फोटो

जयपुर: प्रश्नपत्र लीक मामले के आरोपी के घर पर शुक्रवार को प्रशासन का बुलडोजर चल गया। आरोपी भूपेंद्र सारण के जयपुर स्थित घर में किये गये कथित अवैध निर्माण को  जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की प्रवर्तन शाखा ने ध्वस्त कर दिया। इससे पहले जेडीए अपीलीय न्यायाधिकरण ने सारण की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने मकान में अतिक्रमण को खुद से हटाने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। 

कोचिंग सेंटर के बाद घर पर चला बुलडोजर

उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन शाखा ने सोमवार को उस पांच मंजिला इमारत को सोमवार को ढहा दिया था जिसमें हालिया पेपर लीक प्रकरण के आरोपियों का कोचिंग सेंटर चल रहा था। वहीं, प्रवर्तन शाखा ने अजमेर रोड के रजनी विहार में 141 वर्ग गज के भूखंड पर बने सारण के मकान का निरीक्षण किया तो पाया कि आगे और पीछे क्रमशः 15 फुट और 8.3 फुट के सेटबैक को कवर कर निर्माण किया गया था। चार मंजिला इमारत की ऊंचाई भी तय सीमा आठ मीटर से ज्यादा पाई गई। जेडीए ने 11 जनवरी की शाम पांच बजे तक मकान के गेट पर अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा कर दिया था। 

कोर्ट ने भी याचिका खारिज की

आरोपी सारण की पत्नी ने जेडीए की कार्रवाई से राहत दिलाने के लिए न्यायाधिकरण में याचिका दायर की गई थी। आरोपी पक्ष उच्च न्यायालय भी गया लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को याचिका खारिज करते हुए जेडीए की प्रवर्तन शाखा को अवैध अतिक्रमण को गिराने की मंजूरी दी। न्यायाधिकरण ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कार्रवाई में वैध निर्माण को नुकसान न पहुंचे।

याचिका खारिज होते ही चला बुलडोजर

फैसला आते ही जेडीए की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी । जिस गली में आरोपी का घर है, उसे लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था और बुलडोजर ने मकान के सामने से निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया। प्रवर्तन शाखा के प्रमुख रघुवीर सैनी ने बताया कि साइट प्लान के अनुसार 15 फुट का आगे सेट बैक और 8.3 फुट का पीछे बैक सेट छोड़ा जाना था, लेकिन उस जगह को मकान निर्माण में ही ले लिया गया। मकान की ऊंचाई भी अनुमत सीमा से अधिक है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। 

द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब तक 55 गिरफ्तार

उल्लेखनीय है कि राजस्थान पुलिस ने दिसंबर में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में अब तक 37 अभ्यर्थियों समेत कुल 55 लोगों को गिरफ्तार किया है व दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए। इस मामले में एक स्कूल के प्रिंसिपल सुरेश विश्नोई, एमबीबीएस छात्र भजनलाल और रायता राम चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी भूपेंद्र सारण व सुरेश ढाका अभी पकड़ से बाहर हैं। 

इनपुट-भाषा

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