Tuesday, December 10, 2024
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पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण, कर्मचारी की मृत्यु पर रिश्तेदारों को पेंशन, जानें किस सरकार का फैसला?

महिलाओं को पुलिस विभाग की भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इसको लेकर नियम में संसोधन भी किया है।

Reported By : Manish Bhattacharya Edited By : Dhyanendra Chauhan Published : Sep 04, 2024 17:16 IST, Updated : Sep 04, 2024 18:04 IST
पुलिस विभाग में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO-PTI पुलिस विभाग में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण

राजस्थान सरकार की बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में भजनलाल शर्मा की सरकार ने महिलाओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। महिलाओं को पुलिस विभाग की भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया है।

अब रिश्तेदारों को भी मिल सकेगी पेंशन

अब विशेष योग्यजन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों में उसके करीबी रिश्तेदार भी शामिल हो सकेंगे। कर्मचारी के माता-पिता, भाई और बहन में से किसी को भी मिल सकेगी पेंशन। बुधवार को हुई बैठक में अलग-अलग 10 एजेंडों पर चर्चा हुई है।

महिलाओं में खुशी लहर 

पुलिस भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने से राज्य की लड़किओं और महिलाओं में खुशी की लहर है। सरकार का यह निर्णय राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पुलिस बल में लैंगिक समानता को मिलेगा बढ़ावा

सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने से पुलिस बल में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही महिलाओं के प्रति अपराधों में भी तेजी से कमी आएगी।

एक साल में 1 लाख पदों पर होगी भर्ती

कानून एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने इस बारे में कहा कि पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया जाना सरकार बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान सरकार इस साल एक लाख पदों पर भर्ती करने वाली है।

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