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HC को DDCA को भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच के आयोजन से रोकना चाहिये: आज़ाद

 Written By: Bhasha
 Published : Nov 17, 2015 07:31 pm IST,  Updated : Nov 17, 2015 07:40 pm IST

नयी दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ :डीडीसीए: को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फिरोजशाह कोटला मैदान पर टेस्ट मैच के

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DDCA को भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच के आयोजन से रोकना चाहिये

नयी दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ :डीडीसीए: को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फिरोजशाह कोटला मैदान पर टेस्ट मैच के आयोजन की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी के दरभंगा से सांसद आजाद ने न्यायमूर्ति बादर दुरेज अहमद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ के समक्ष यह मांग की जो डीडीसीए की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दक्षिण दिल्ली नगर निगम :एसडीएमसी: को फिरोजशाह कोटला मैदान पर टेस्ट के आयोजन के लिए अस्थाई कब्जा प्रमाण पत्र :पीओसी: जारी करने का निर्देश देने को कहा गया था।

मैच का आयोजन तीन से सात दिसंबर तक होना है और डीडीसीए ने एक से 10 दिसंबर तक के लिए पीओसी मांगा है।

आजाद ने साथ ही आरोप लगाया कि डीडीसीए में धन की हेराफेरी भी हो रही है जिसकी जांच सीबीआई और कंपनी रजिस्ट्रार कर रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि संघ को क्रिकेट गतिविधियों पर खर्च करने के लिए 40 करोड़ रूपये मिलते हैं लेकिन इसके लिए सिर्फ सात करोड़ रूपये का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने अदालत से अपील की कि डीडीसीए को मैच के आयोजन की स्वीकृति नहीं दी जाए।

डीडीसीए ने अंतरिम राहत के लिए अदालत की शरण ली थी क्योंकि एसडीएमसी ने मैच के आयोजन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र या पीओसी देने का उसका आवेदन खारिज कर दिया था।

एसडीएमसी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील गौरांग कंठ ने भी डीडीसीए की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसने नगर निकाय से कार्यपूर्ण होने का प्रमाण नहीं लिया है क्यांेकि संघ को दिल्ली शहरी कल आयोग :डीयूएसी: और भारतीय पुरातत्व विभाग से क्लीयरेंस और जमीन एवं विकास विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला है।

कंठ ने अदालत से कहा कि अदालत अतीत में 13 बार डीडीसीए को अंतरिम राहत दे चुकी है लेकिन इसके बावजूद जरूरी स्वीकृति हासिल करने के प्रयास नहीं किए गए।

अदालत ने इस पर सवाल उठाया कि एनओसी नहीं मिलने के बावजूद एसडीएमसी ने कैसे स्टेडियम में निर्माण की स्वीकृति दी जिस पर कंठ ने कहा कि वह कल पूरी फाइल लेकर आएंगे कि स्वीकृति कैसे दी गई।

मामले की सुनवाई अब कल होगी।

 

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