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दिल्ली HC का Meta को आदेश, 24 घंटे में प्लेटफॉर्म से हटाए आपत्तिजनक तस्वीर, पीएम मोदी से जुड़ा मामला

 Written By: Harshit Harsh
 Published : Sep 25, 2026 04:51 pm IST,  Updated : Sep 25, 2026 04:58 pm IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा को 24 घंटे के अंदर CJP एक्टिविस्ट द्वारा शेयर किए गए पीएम मोदी के आपत्तिजनक तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही, CJP नेताओं को भी इस मामले में कोर्ट ने तलब किया है।

Delhi High Court, Meta- India TV Hindi
दिल्ली हाईकोर्ट और मेटा Image Source : PTI

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया कंपनी Meta को अपने प्लेटफॉर्म से एक महिला के आपत्तिजनक तस्वीर और सामाग्री हटाने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता महिला ने CJP एक्टिविस्ट सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह पर PM नरेंद्र मोदी के साथ उसकी AI से बनी तस्वीरों को मॉर्फ करके सर्कुलेट करने का आरोप लगाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीड़ित महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 24 घंटे के अंदर आपत्तिजनक तस्वीरें हटाने के लिए कहा है।

CJP एक्टिविस्ट को भी किया तलब

यही नहीं, हाईकोर्ट ने पीड़ित महिला को पुलिस सुरक्षा दिए जाने का भीआदेश जारी किया है। इस मामले में मेटा के साथ-साथ CJP एक्टिविस्ट सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह को भी नोटिस जारी किया है। साथ ही, दिल्ली पुलिश को दो हफ्ते में इस मामले का स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में सबमिट करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को की जाएगी।

पीएम मोदी से जुड़ा मामला

कोर्ट ने अपने आदेश में सख्ती दिखाते हुए कहा है कि यह मामला केवल एक महिला का नहीं है बल्कि इसमें देश के प्रधानमंत्री का भी नाम जुड़ा है। CJP नेताओं सौरव दास और अभिजीत दिपके ने पीएम मोदी से साथ महिला की एआई से बनी मार्फ्ड तस्वीर मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था। महिला द्वारा याचिका दायर करने के बाद कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मेटा के साथ-साथ CJP एक्टिविस्ट को भी नोटिस जारी किया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पीड़ित महिला की रिट पीटिशन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। महिला की तरफ से एडवोकेट उमेश चंद्र शर्मा हाईकोर्ट में पेश हुए थे। इस रिट पीटिशन में याचिकाकर्ता महिला ने कोर्ट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उनकी और पीएम मोदी की आपत्तिजनक और डीपफेक कंटेंट को हटाने की बात कही थी। कोर्ट ने महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ-साथ तस्वीर शेयर करने वाले CJP एक्टिविस्ट को भी नोटिस जारी किया है।

इससे पहले भी CSAM मामले में Meta को सरकार की तरफ से समन किया जा चुका है। पिछले दिनों मेटा ने इस मामले में अपनी गलती मानते हुए बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक पोस्ट को हटा लिया है।

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