भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बेल्जियम की कोर्ट ने मेहुल चोकसी की प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। ऐसे में भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है।
मुंबई के पीएमएलए कोर्ट ने मेहुल चोकसी की गीतांजलि जेम्स की कई संपत्तियों की नीलामी को मंजूरी दे दी है। मुंबई की अदालत ने मेहुल चोकसी की 46 करोड़ रुपये की संपत्ति और चांदी की ईंटों की नीलामी की अनुमति दी है।
मुंबई के आर्थर रोड जेल के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यहां कैदियों की आम सुविधाओं का अच्छा इंतजाम किया गया है। बड़ी बात ये है कि भगोड़ा मेहुल चोकसी प्रत्यर्पण के बाद यहीं रहेगा।
मेहुल चोकसी की नागरिकता एक विवादास्पद मुद्दा था जिसे लेकर उसे उम्मीद थी कि उसे भारत नहीं लाया जा सकेगा। लेकिन, अब इस मामले में बेल्जियम की अदालत से चोकसी को बड़ा झटका लगा है।
बेल्जियम की अदालत ने मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। 13000 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी चोकसी के खिलाफ भारत की दलीलों को कोर्ट ने सही ठहराया है।
मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार ने बेल्जियम को सुविधाओं की डिटेल भेजी है। भारत ने यह गारंटी दी है कि उसे जेल में पर्याप्त भोजन, 24x7 चिकित्सा देखभाल और स्वच्छ सुविधाएं मिलेंगी।
मेंबर गोकुल अपार्टमेंट सोसायटी के प्रियांक पारिख ने बताया कि मेहुल चोकसी के करीबन ढाई से सवा तीन करोड़ का मेंटेनेंस और अन्य बकाया उसका बाकी है। जिसका आर्थिक बोझ अन्य सदस्यों पर आ रहा है।
भारत में पीएनबी से करोड़ों की धोखाधड़ी करने के बाद हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी विदेश भाग गया था। अब उसे बेल्जियम में अस्पताल से गिरफ्तार किया गया है। जानें उसके अर्श से फर्श तक पहुंचने की कहानी....
कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार करते हुए 2565.90 करोड़ रुपये की संपत्तियों के मनीटाइजेशन की अनुमति दे दी थी। इस आदेश के बाद से संपत्तियों को उनके हकदारों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
मेहुल चोकसी और नीरव मोदी का ये फ्रॉड करीब 7 साल पहले 2018 में सामने आया था। जिसके बाद दोनों आरोपी भारत छोड़कर भाग गए थे। भारत से भागने के बाद मेहुल एंटीगुआ और बारबाडोस में भी रहा है।
पीएनबी घोटाले का आरोपी भगोड़ा मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। उसने पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपये का लोन फ्रॉड किया था और बेल्जियम भाग गया था।
खबर में दावा किया गया है कि चोकसी ने भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए बेल्जियम में निवास की अनुमति हासिल करने के वास्ते भ्रामक और फर्जी दस्तावेज पेश किए।
मुंबई की कोर्ट ने गीतांजलि जेम्स की जिन 13 प्रॉपर्टी की नीलामी को मंजूरी दी है उसमें मुंबई के सांताक्रूज स्थित खेनी टॉवर में 7 फ्लैट, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) के भारत डायमंड बोर्स में एक कमर्शियल यूनिट, गुजरात के सूरत स्थित डायमंड पार्क में 4 ऑफिस यूनिट और वहां एक दुकान भी शामिल है।
चोकसी ने दावा किया है कि उसने आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत नहीं छोड़ा और न ही वह देश लौटने से इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है।
हीरा व्यापारी और भगोड़े मेहुल चोकसी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ मेहुल चोकसी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका को अब खारिज कर दिया है।
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