रामपुर: समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब्दुल्ला आजम पर स्टांप चोरी के मामले में डीएम कोर्ट से 3 करोड़ 71 लाख 878 रुपए का जुर्माना लगा है। दरअसल अब्दुल्ला आजम खान ने 26 बीघा जमीन खरीदी थी, जिसमें कम स्टाम्प लगाकर चोरी की गई थी। इस मामले में जांच जारी थी।
रामपुर डीएम जोगेंदर सिंह ने अपनी कोर्ट में अब्दुल्ला आजम खान की कम स्टाम्प चोरी की बारीकी से जांच कराने के बाद स्टांप चोरी पकड़ी और अब्दुल्ला आजम पर कार्यवाही करते हुए डीएम कोर्ट से 3 करोड़ 71 लाख 878 रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि अब्दुल्ला आजम डीएम कोर्ट में आज पेश नहीं हुए।
फरवरी 2025 में ही जेल से बाहर आए थे अब्दुल्ला
समाजवादी पार्टी (SP) के नेता अब्दुल्ला आजम खान करीब डेढ़ साल बाद फरवरी 2025 में हरदोई जिला कारागार से रिहा हुए थे। अब्दुल्ला आजम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल के गेट से बाहर आए थे। वह किसी से मिले बिना और मीडिया से बिना बात किए रामपुर के लिए रवाना हो गए थे।
अब्दुल्ला आजम की रिहाई की खबर सुनकर मुरादाबाद की महिला सपा सांसद रुचि वीरा समेत कई नेता और कार्यकर्ता हरदोई जेल के बाहर पहुंचे थे। सपा सांसद रुचि वीरा ने न्यायपालिका में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहा था, 'हमें हमेशा से न्यायपालिका पर भरोसा था और आगे भी रहेगा। आज न्याय हुआ है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी न्याय होगा।'
अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। लेकिन रामपुर में एपी-एमएलए कोर्ट के समक्ष एक अलग मामले में लंबित कानूनी औपचारिकताओं के कारण वह जेल में थे। पिछले कुछ सालों में उनके खिलाफ 45 मामले दर्ज हुए थे और सभी में उन्हें जमानत मिल गई थी। (इनपुट: आमिर)