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बहन का रिश्ता तय करने आया था शख्स, घर में घुसकर बदमाश ने मारी गोली, मौके पर हुई मौत

 Edited By: Avinash Rai @RaisahabUp61
 Published : Mar 04, 2025 06:34 am IST,  Updated : Mar 04, 2025 06:34 am IST

बदायूं जिले में अपनी बहन का रिश्ता तय करने आए एक शख्स की हत्या कर दी गई है। दरअसल जब मृतक अपने रिश्तेदार के यहां गया था तो बदमाश रिश्तेदार के घर में घुस आया और गोली मार दी।

Badaun man had come to fix his sisters marriage miscreant entered the house and shot him he died on - India TV Hindi
प्रतीकात्मक तस्वीर Image Source : FILE PHOTO

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हत्या का एक अजीब मामला देखने को मिला है। दरअसल यहां जरीफ नगर क्षेत्र में सोमवार की देर शाम बहन का रिश्ता तय करने आए संभल एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि संभल जिले के गंगावास गांव का निवासी कैलाश यहां जरीफनगर क्षेत्र के बस्तूइया गांव में अपने रिश्तेदार के घर आया हुआ था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) केके सरोज ने बताया कि वह अपनी बहन के लिए संभावित रिश्ता तय करने आया था, तभी गांव का ही एक युवक रिश्तेदार के घर में घुस आया और उस पर देसी पिस्तौली से गोली दाग दी।

बहन का रिश्ता तय करने के शख्स की हत्या

उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान सतीश के रूप में हुई है। हालांकि अबतक हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। अधिकारी ने बताया कि गोली लगने के बाद मौके पर ही कैलाश की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि कैलाश के परिवार की ओर से शिकायत मिलने पर मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं एक दूसरे मामले में सोनभद्र जिले की एक विशेष अदालत ने दहेज हत्या के करीब ढाई साल पुराने एक मामले में पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसके अतिरिक्त सास-ससुर समेत चार अन्य दोषियों को भी तीन-तीन वर्ष कारावास एवं एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 

दहेज हत्या के दोषी पति को उम्रकैद

शासकीय अधिवक्ता सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) सोनभद्र अर्चना रानी ने आरोपी पति हसनैन को उम्र कैद तथा उसके पिता बलमू, मां नजीरन, देवर राजू तथा ननद तथा रोबिना को तीन-तीन वर्ष की कैद के साथ ही अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि पति द्वारा अर्थदंड अदा नहीं किए जाने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। आठ जून 2022 को रॉबर्ट्सगंज थाने के बभनौली गांव की रहने वाली जैबुन्निसा ने पन्नूगंज पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी चांदनी बेगम की शादी करीब 12 साल पहले बनौरा गांव (पन्नूगंज थाना क्षेत्र) के हसनैन से हुई थी। 

(इनपुट-भाषा)

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