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UP: जब IPS महिला अधिकारी को ही कार से कुचलने लगे सिपाही, हत्या के प्रयास में 4 कांस्टेबल दोषी करार, भेजे गए जेल

 Published : Feb 22, 2025 02:43 pm IST,  Updated : Feb 22, 2025 02:51 pm IST

महिला IPS अधिकारी को कार से कुचलने के प्रयास में चारों आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तत्काल प्रभाव से चारों कांस्टेबल को निलंबित भी कर दिया गया था। कोर्ट ने अब जाकर चारों को दोषी पाया है।

सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
सांकेतिक तस्वीर Image Source : META AI AND FILE PHOTO

बरेली जिले की एक अदालत ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) की एक महिला अधिकारी को कार से कुचलने के प्रयास के मामले में 4 सिपाहियों को दोषी करार दिया है। अदालत दोषियों को सोमवार को सजा सुनाएगी। विशेष लोक अभियोजक मनोज वाजपेई ने बताया कि मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अदालत-प्रथम के विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने चारों आरोपियों को हत्या के प्रयास का दोषी करार दिया है।

24 फरवरी को आएगा कोर्ट का फैसला

इन चारों आरोपी कांस्टेबल के नाम रविंद्र, मनोज कुमार, रविंद्र सिंह और धर्मेंद्र है। ये सभी आईपीएस महिला अधिकारी के हत्या के मामला में दोषी ठहराए गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद चारों आरोपी कांस्टेबलों को जेल भेज दिया गया। अदालत इस मामले में सोमवार 24 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगी। 

साल 2010 की है घटना

विशेष लोक अभियोजक मनोज वाजपेई ने कहा कि घटना साल 2010 की है। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (यातायात) कल्पना सक्सेना को जाट रेजिमेंट से सूचना मिली की कुछ सिपाही नकटिया पुल के पास ट्रक चालकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। सूचना पर वह अपनी एक निजी गाड़ी से अन्य सिपाहियों के साथ शाम 6:30 बजे मौके पर पहुंची तो देखा कि सिपाही रविंद्र, मनोज कुमार, रविंद्र सिंह और धर्मेंद्र ट्रक चालकों से अवैध वसूली कर रहे थे। 

महिला अधिकारी को कार से कुचलने की कोशिश की

उन्होंने कहा कि इस पर पुलिस अधीक्षक ने अरोपियों को जब पकड़ने का प्रयास किया तो वे अपनी गाड़ी से भागने लगे। इस बीच उन्होंने एक सिपाही को पकड़ लिया जिसके बाद उन लोगों ने एक कार से सक्सेना को कुचलने का प्रयास किया। 

तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए चारो सिपाही

उन्होंने कहा कि इसके बाद भी जब पुलिस अधिकारी ने उन्हें भागने से रोका तो आरोपियों ने उन्हें धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया, जिससे उनको काफी चोट लगी। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि कैंट थाने में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। 

वर्तमान में गाजियाबाद में DIG हैं कल्पना सक्सेना

मामले की जांच पूरी कर पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अब अदालत सोमवार को सजा सुनाएगी। साल 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी कल्पना सक्सेना वर्तमान में गाजियाबाद पुलिस आयुक्तालय में उप महानिरीक्षक (DIG) के पद पर कार्यरत हैं। (भाषा के इनपुट के साथ)

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