उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। घटना के दो साल बाद दोनों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक कृपाशंकर तिवारी ने मंगलवार को बताया कि विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (अजा-अजजा कानून) राजेशपति त्रिपाठी ने सोमवार को पति की हत्या के मामले में पत्नी कमला देवी व उसके प्रेमी मेराज को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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2021 में FIR दर्ज कराई गई
घटना के संदर्भ में कृपाशंकर तिवारी ने बताया कि थाना जैदपुर क्षेत्र के ग्राम बोजा निवासी सत्यनाम गौतम ने 18 जुलाई 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसके छोटे भाई जगन्नाथ की पत्नी कमला देवी के अवैध संबंध मेराज से है, जो टिकरा गांव का रहने वाला था। जगन्नाथ को इसका पता चल गया था। शिकायत के मुताबिक, 17 जुलाई 2021 की रात कमला देवी व मेराज ने मिलकर जगन्नाथ की हत्या कर दी थी। जगन्नाथ के पुत्र हिमांशु ने मेराज को रात में घर आते हुए देखा था।
कोर्ट ने दोनों को ठहराया दोषी
तिवारी ने बताया कि विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने कमला देवी और मेराज के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश राजेशपति त्रिपाठी ने अभियुक्त कमला देवी और मेराज को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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