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नोएडा में 20 अक्टूबर तक धारा 163 लागू, किसी भी जुलूस प्रदर्शन पर रहेगी रोक, जान लें पूरी गाइडलाइन

 Written By: Amar Deep
 Published : Oct 10, 2026 11:36 am IST,  Updated : Oct 10, 2026 11:36 am IST

गौतम बुद्ध नगर जिले में पुलिस ने 20 अक्टूबर तक धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत भीड़ जुटाने या किसी भी प्रकार के जुलूस और प्रदर्शन पर रोक रहेगी।

गौतम बुद्ध नगर में धारा 163 लागू।- India TV Hindi
गौतम बुद्ध नगर में धारा 163 लागू। Image Source : PEXELS/REPRESENTATIVE IMAGE

गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने पूरे जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके तहत 20 अक्टूबर तक बिना पूर्व अनुमति के पांच या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, भड़काऊ भाषण देने और गुमराह करने वाली जानकारी फैलाने जैसी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।

CJP ने की प्रदर्शन की अपील

गौतम बुद्ध नगर पुलिस का यह आदेश शनिवार सुबह से लागू हो रहा है। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने नोएडा से सटे दिल्ली में एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दलों और अन्य लोगों ने देश की चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं।

CJP के अलावा, किसान संगठनों और युवा संगठनों सहित अन्य समूहों ने भी उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग-अलग हिस्सों से लोगों से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। इन घटनाक्रमों के बीच, सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है और नोएडा की दिल्ली से लगी सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस बल और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) सहित अन्य सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।

नोएडा में 10 से 20 अक्टूबर तक पाबंदियां लागू

बता दें कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर) अर्चना सिंह की ओर से जारी निषेधाज्ञा 10 से 20 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इस दौरान 11 अक्टूबर से शुरू होने वाला नवरात्रि का त्योहार, 19-20 अक्टूबर को दशहरा और महानवमी का जश्न और कई परीक्षाएं होंगी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने इन पाबंदियों की वजह किसानों के संगठनों, राजनीतिक पार्टियों और दूसरे समूहों की अलग-अलग मांगों को लेकर चल रहे प्रदर्शनों को भी बताया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि "असामाजिक तत्वों द्वारा सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता"।

यहां देखें पूरी गाइडलाइंस

  • इस आदेश के तहत, पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर या डिप्टी पुलिस कमिश्नर की पहले से इजाजत लिए बिना कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सड़कों या टोल प्लाजा पर जुलूस आयोजित नहीं कर सकता या उसमें शामिल नहीं हो सकता, और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे ज़्यादा लोगों का समूह बना सकता है।
  • यह आदेश भड़काऊ नारों और भाषणों के साथ-साथ ऐसी गतिविधियों पर भी रोक लगाता है जिनसे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, तनाव बढ़ सकता है या सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है।
  • गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने यह भी कहा कि फिल्मिंग या फोटोग्राफी के लिए ड्रोन के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक है, और सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से फिल्मिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध है।
  • गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एक बयान में कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर लगे ड्रोन, बैरिकेड्स, सीसीटीवी कैमरों या पब्लिक-एड्रेस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना भी मना है।
  • यह आदेश रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगाता है और बिना इजाज़त सार्वजनिक सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाता है।
  • यह विवादित स्थलों पर अनधिकृत पूजा, धार्मिक अनादर और भड़काऊ प्रदर्शनों पर रोक लगाता है।
  • हथियार साथ रखने या दिखाने, हर्ष फायरिंग करने, सार्वजनिक रूप से शराब पीने, अफवाहें या गुमराह करने वाली सामग्री फैलाने और खतरनाक हो सकने वाली सामग्री जमा करने पर रोक है।
  • यह जबरन कारोबार बंद कराने, जरूरी सामान की सप्लाई में बाधा डालने और "चीनी" मांझे की बिक्री या इस्तेमाल पर भी रोक लगाता है।
  • आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में बड़ी भीड़, अनधिकृत लाउडस्पीकर और फोटोकॉपी पर रोक है। बिना इजाज़त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है।

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