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नए साल के जश्न से पहले नोएडा में धारा 163 लागू, जानें क्या रहेंगी पाबंदियां

 Published : Dec 31, 2024 08:57 am IST,  Updated : Dec 31, 2024 09:00 am IST

नोएडा में दो दिन के लिए धारा 163 लागू किया गया है। इस दौरान कई चीजों पर पाबंदी रहेगी। पुलिस ने बताया है कि किन चीजों पर पाबंदी रहेगी।

सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
सांकेतिक तस्वीर Image Source : ANI

नोएडाः नोएडा में दो दिनों के लिए धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू किया गया है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एंव व्यवस्था) की तरफ से आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार, नोएडा में 31 दिसंबर और एक जनवरी 2025 को बीएनएस की धारा 163 लागू रहेगी। पुलिस ने बताया कि नववर्ष की पूर्व संध्या व विभिन्न संगठनो द्वारा धरना प्रदर्शन को देखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं।

इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

  1. सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त/ अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जाएगी।
  2. मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा/ चर्च आदि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर धार्मिक स्थल के परिसर तक सीमित रहेंगे।
  3.  सार्वजनिक स्थानों/ मार्गों पर नमाज / पूजा अर्चना / जुलुस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/ अपर पुलिस आयुक्त/ पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।
  4.  कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों जहां प्रथा न रही हो पर पूजा, नमाज आदि अदा करने का न तो प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाएगा न ही इस कार्य में किसी को सहयोग प्रदान करेगा।
  5.  कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों धार्मिक स्थलो /जुलूस के मार्गों पर तथा धार्मिक मजमों के समय धार्मिक स्थलों के निकट सुअर, कुत्ते आदि छुट्टा जानवरों को विचरण नही करायेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी का सहयोग करेगा, जिससे किसी व्यक्ति समुदाय की भावना आहत हो।
  6.  कोई भी व्यक्ति कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की सीमा के अंदर लाठी, डंडा (अंधे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले हथियार जैसे तलवार, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा।
  7.  शादी/ बारात व अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग नहीं की जायेगी।
  8.   कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब / मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा।
  9.  कोई भी व्यक्ति ड्यूटीरत पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण नगर निगम / स्वास्थ्य विभाग / सफाई कर्मी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध विधिपूर्ण कार्रवाई की जाएगी।
  10. 13- कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट पत्थर, सोड़ा बाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न ही रखेगा जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके।
  11.  यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई अन्य आदेश इस सम्बन्ध में जारी नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के संपूर्ण क्षेत्र में दिनांक 31 दिसम्बर 2024 से 01 जनवरी, 2025 तक (02 दिवस) प्रभावी रहेगी। 
  12.  आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा- 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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