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यूपी: मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी को उनके पति ने तीन तलाक दिया, पुलिस ने दर्ज किया केस

 Reported By: Ruchi Kumar Edited By: Rituraj Tripathi
 Published : Feb 04, 2026 07:00 am IST,  Updated : Feb 04, 2026 07:20 am IST

लखनऊ में मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी को उनके पति ने तीन तलाक दिया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

Munawwar Rana- India TV Hindi
शायर मुनव्वर राणा Image Source : MUNAWWAR RANA/X

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर है। लखनऊ में मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी को तीन तलाक देने का मामला सामने आया है। शायर मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा ने आरोप लगाया है कि उनके पति सैय्यद मो.साकिब ने उन्हें तीन तलाक दिया है। सआदतगंज पुलिस ने तीन तलाक का केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

हिबा ने अपने पति और ससुरालवालों पर क्या आरोप लगाए?

मुनव्वर की बेटी हिबा ने अपने पति और ससुरालवालों पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया है। हिबा की तरफ से पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई गई है, उसमें ये बताया गया है कि हिबा और साकिब का निकाह 19 दिसंबर 2013 को हुआ था। इस दौरान दहेज में 10 लाख रुपए और सोने-चांदी के आभूषण दिए गए थे। 

हिबा का आरोप है कि ससुरालवाले उससे 20 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और इसके लिए उससे मारपीट भी की जाती थी। हद तो तब हो गई जब पति ने हिबा को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और तीन तलाक दे दिया। आरोप ये भी है कि साकिब द्वारा हिबा को जान से मारने की धमकी भी दी गई है।

कौन थे मुनव्वर राना?

मुनव्वर राना का नाम देश के प्रमुख शायरों में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। वह उर्दू साहित्य के बड़े नाम थे। उनका निधन 15 जनवरी 2024 को 71 वर्ष की आयु में लखनऊ में हुआ था। उन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था।

तीन तलाक को लेकर क्या है नियम?

मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत 1 अगस्त 2019 से तीन तलाक कानून लागू है। इस कानून के तहत तीन तलाक पूरी तरह अवैध है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी महिला को तीन तलाक नहीं दे सकता है। 

बता दें कि ये प्रथा मुस्लिम समाज में थी, जिसमें पति अपनी पत्नी को एक ही बार में तीन बार "तलाक" बोलकर या लिखकर तलाक दे देता था। हालांकि अब तीन तलाक देना पूरी तरह से गैरकानूनी है। 

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