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यूपी में महिला का भतीजे संग था अफेयर, मिलकर पति को मार डाला, अब कोर्ट ने दी कड़ी सजा

 Edited By: Subhash Kumar
 Published : Jun 04, 2025 06:08 pm IST,  Updated : Jun 04, 2025 10:27 pm IST

उत्तर प्रदेश के बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक महिला और उसके भतीजे को उम्रकैद की सजा दी है। महिला का भतीजे के साथ अवैध संबंध था और दोनों ने मिलकर पति की हत्या कर दी थी।

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सांकेतिक फोटो। Image Source : ANI

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कोर्ट ने हत्या के 4 साल पुराने एक मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक, एक महिला का अपने भतीजे के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। ऐसे में महिला ने भतीजे के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। पति की गला घोंटकर हत्या करने के बाद महिला और उसके भतीजे ने उसके शव को फंदे से लटका दिया था। आइए जानते हैं इस खौफनाक मामले के बारे में सब कुछ।

क्या था पूरा केस?

अभियोजन पक्ष की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, साल 2021 में 21 अप्रैल की तारीख को मानसिंह वर्मा नाम के शख्स का शव एक राइस मिल के परिसर में फंदे पर लटका हुआ पाया गया था। ये घटना बलिया के उभांव थाना क्षेत्र के तेलमा जलालुद्दीनपुर गांव में घटी थी। हालांकि, जब शव का पोस्टमार्टम हुआ तो रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की थी।

पुलिस की जांच में क्या सामने आया?

इस घटना को लेकर मृतक मानसिंह के बड़े भाई रामेश्वर वर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच की और खुलासा किया कि शख्स की पत्नी निर्मला और भतीजे वेदव्यास ने ही उसे गला घोंटकर मार डाला था। अभियोजन पक्ष की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, मानसिंह की पत्नी निर्मला का उसके भतीजे वेदव्यास से ही अवैध संबंध था। इस संबंध का ही विरोध करने को लेकर मानसिंह की हत्या कर दी गई थी।

कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, बलिया की स्थानीय अदालत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने दोनों पक्षों की दलील सुनी। इसके बाद मंगलवार को निर्मला और उसके भतीजे वेदव्यास को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास यानी उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों के ऊपर 7-7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। (इनपुट: भाषा)

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