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बंगाल में रेप-मर्डर के आरोपी को मिली सजा-ए-मौत, 11वीं की छात्रा की ईंट से कुचलकर की थी हत्या

पश्चिम बंगाल में रेप और हत्या के एक आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई है। आरोपी 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ रेप कर उसकी हत्या करने का दोषी पाया गया था।

Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published : Sep 08, 2024 8:10 IST, Updated : Sep 08, 2024 8:13 IST
प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE प्रतीकात्मक फोटो

पश्चिम बंगाल की एक जिला अदालत ने पिछले साल दार्जिलिंग जिले के माटीगारा में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप और हत्या के मामले में शनिवार को एक शख्स को मौत की सजा सुनाई। सिलीगुड़ी उप-विभागीय अदालत ने मोहम्मद अब्बास को मौत की सजा सुनाई। उसे पिछले साल अगस्त में कक्षा 11 की छात्रा के साथ रेप करने और फिर ईंट से उसका सिर कुचलकर हत्या करने का दोषी ठहराया गया था।

जंगलों में सुनसान झोपड़ी में मिला था शव

पीड़िता का शव पिछले साल 21 अगस्त को माटीगाड़ा इलाके के जंगलों में एक सुनसान झोपड़ी में मिला था। इस घटना के बाद पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। अब्बास पर यौन अपराधों से जुड़े विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत में एक साल से ज्यादा समय तक चली सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया और फिर शनिवार को उसे मौत की सजा सुनाई गई।

पीड़िता के पैरेंट्स ने फैसले का किया स्वागत

सरकारी वकील ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, "मैं शुरू से ही मृत्युदंड की मांग कर रहा था। दोषी को मृत्युदंड देने के अलावा अदालत ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।" पीड़िता के माता-पिता ने भी फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि दोषी के लिए मृत्युदंड से कम कुछ भी उचित नहीं है। यह फैसला पिछले महीने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। (IANS)

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