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शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले वजाहत खान को गिरफ्तार किया गया, जानें क्या है मामला

 Written By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
 Published : Jun 09, 2025 08:39 pm IST,  Updated : Jun 09, 2025 09:05 pm IST

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले वजाहत खान को भी गिरफ्तार किया गया है।

Sharmishtha Panoli- India TV Hindi
शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले वजाहत खान गिरफ्तार Image Source : INDIA TV

कोलकाता: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को 30 मई को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद से शर्मिष्ठा का मामला काफी सुर्खियों में रहा था। अब शर्मिष्ठा पनोली  के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले वजाहत खान को भी गिरफ्तार किया गया है। वजाहत को भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले भाषण और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

काफी दिनों से फरार चल रहा था वजाहत

वजाहत खान एफआईआर के बाद कई दिनों से फरार चल रहा था। खान को कोलकाता पुलिस ने भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले भाषण और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ मामले में मुख्य शिकायतकर्ता वजाहत खान को आज शाम कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोल्फ ग्रीन पुलिस स्टेशन द्वारा कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण को बढ़ावा देने और अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद से खान फरार थे। 

एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने गार्डन रीच में खान के आवास पर लगातार तीन नोटिस जारी किए और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि, गिरफ्तारी होने तक वह फरार रहे। कोलकाता पुलिस और कोलकाता पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया और सोमवार को एमहर्स्ट स्ट्रीट इलाके से वजाहत खान को गिरफ्तार कर लिया।

हालही में शर्मिष्ठा को मिली है जमानत 

कलकत्ता हाई कोर्ट ने हालही में शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दी है। दरअसल शर्मिष्ठा ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया था, जिसकी वजह से उन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था।

कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत देते समय शर्तें भी लगाईं, जिसमें कहा गया कि वह देश छोड़कर नहीं जा सकती हैं। देश छोड़कर जाने के लिए उन्हें अनिवार्य रूप से सीजेएम की अनुमति लेनी होगी। 

कोर्ट ने शर्मिष्ठा को 10,000 रुपए जमा कराने के भी निर्देश दिए थे। बता दें कि शर्मिष्ठा की उम्र महज 22 साल है और शर्मिष्ठा का मामला काफी सुर्खियों में रहा था और इस पर काफी चर्चा हुई थी।  (इनपुट: ओंकार सरकार)

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