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मुस्लिम ब्रदरहुड के तीन सदस्यों को मृत्युदंड

 Written By: Bhasha
 Published : Sep 29, 2015 11:18 am IST,  Updated : Sep 29, 2015 11:18 am IST

काहिरा: मिस्र की एक अदालत ने प्रतिबंधित मुस्लिम ब्रदरहुड के तीन सदस्यों को हिंसा के मामले में मृत्युदंड और 25 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अगस्त 2013 में प्रदर्शनकारियों की हटाने

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मुस्लिम ब्रदरहुड के तीन सदस्यों को मृत्युदंड

काहिरा: मिस्र की एक अदालत ने प्रतिबंधित मुस्लिम ब्रदरहुड के तीन सदस्यों को हिंसा के मामले में मृत्युदंड और 25 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अगस्त 2013 में प्रदर्शनकारियों की हटाने के सुरक्षा बलों के प्रयास के बाद अलेक्जेंड्रिया में हुई हिंसा के इस मामले में 21 लोगों को 15 साल कारावास और 22 अन्य को 10 साल कारावास की भी सजा सुनाई। अभियुक्तों को एक पुलिस अधिकारी और एक रंगरूट की हत्या करने एवं कई अन्य को घायल करने का दोषी ठहराया गया था। उन्हें पीपल्स कौंसिल भवन एवं एक पुलिस थाने को क्षतिग्रस्त करने और बिना लाइसेंस के हथियार रखने का दोषी पाया गया।

पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को सत्ता के बेदखल किए जाने के बाद से मिस्र की सरकार प्रतिबंधित मुस्लिम ब्रदरहुड और उसके समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।

स्वयं मुर्सी और मुस्लिम ब्रदरहुड के सर्वोच्च मार्गदर्शक मोहम्मद बैडी और 100 अन्य नेताओं को 2011 में जेल से भागने के मामले में जून में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। मुर्सी और बैडी को जासूसी के मामले में आजीवन कारावास की भी सजा सुनाई गई है।

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