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खाते में आए लाखों डॉलर लग्ज़री चीज़ों पर उड़ाए, पहुंच गई जेल

 Written By: India TV News Desk
 Published : May 05, 2016 08:21 pm IST,  Updated : May 05, 2016 08:22 pm IST

सिडनी: सिडनी की एक महिला के साथ ये अजीबोग़रीब वाक्या हुआ कि उसके खाते में बैंक की ग़लती से 46 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर आ गए। महिला ने बैंक को इस बारे में बताने के बजाय

Australian woman- India TV Hindi
Australian woman

सिडनी: सिडनी की एक महिला के साथ ये अजीबोग़रीब वाक्या हुआ कि उसके खाते में बैंक की ग़लती से 46 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर आ गए। महिला ने बैंक को इस बारे में बताने के बजाय अपनी दबी इच्छाएं पूरे करना शुरू कर दिया। उसने लाखो डॉलर खर्च करके कई हैंडबैग और लग्ज़री चीज़ें खरीद लीं। इस घटना का पता चलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने क्रिस्टिन जियाक्सिन ली (21) नाम की इस महिला को बुधवार को सिडनी हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया।

मलेशिया जाने की कोशिश कर रही थी महिला

अदालत में सुनवाई के दौरान कहा गया कि वह आपातकालीन पासपोर्ट की मदद से मलेशिया की उड़ान में सवार होने का प्रयास कर रही थी। पुलिस अभियोजक ने कहा कि ली के वेस्टपैक बचत खाते से एक ओवरड्राफ्ट सुविधा गलती से से जुड़ गई थी। 46 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की राशि में से कथित तौर पर 33 लाख ऑस्टेलियाई डॉलर वसूलना अभी बाकी है।

पुलिस अधिकारी ने कहा, गलती से खाते में आए पैसे को खर्च नहीं करना चाहिए

न्यायाधीश ने ली को सशर्त जमानत दे दी है। उसे दिन में दो बार पुलिस स्टेशन आने का निर्देश दिया गया है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के अधिकारी सीन हीयने ने गुरुवार को कहा कि अगर लोगों के खाते में ऐसे पैसे हों, जो उनके नहीं हैं या उन्हें ऐसे खाते से अधिक रकम निकालने की सुविधा हो (ओवरड्राफ्ट सुविधा) जो उनके पास नहीं होनी चाहिए, तो उन्हें वह पैसा खर्च नहीं करना चाहिए।

बैंक की भूल का इस महिला की तरह ग़लत फायदा उठाना है अपराध

हीयने ने कहा, "अपने वित्तीय संस्थान से बात करें और मामले में सुधार कराएं। अगर आप दूसरों का पैसा खर्च करने के प्रलोभन में आ जाते हैं, तो हो सकता है कि आप आपराधिक जुर्म कर रहे हों।" उन्होंने कहा कि बैंक की किसी भूल का फायदा उठाना चोरी के समान है। हीयने ने कहा, "आप जानते हैं कि पैसा आपका नहीं है, तो उसे खर्च न करें। इसके कारण आप कानूनी मुश्किल में पड़ सकते हैं।" मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होगी।

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