Saturday, April 27, 2024
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युगांडा में LGBTQ के खिलाफ पास हुआ बिल, समलैंगिक संबंध बनाने पर मिलेगी मौत की सजा!

युगांडा की संसद से पास होने के बाद अब इस बिल को राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बता दें कि राष्ट्रपति मुसेवेनी भी समलैंगिक संबंधों के विरोधी रहे हैं।

India TV News Desk Edited By: India TV News Desk
Updated on: March 22, 2023 11:55 IST
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Image Source : AP युगांडा में समलैंगिक संबंध बनाने पर अब कड़ी सजा होगी।

कंपाला: युगांडा की संसद ने मंगलवार को एक विधेयक पास किया जिसके तहत समलैंगिक पहचान को जाहिर करना अपराध घोषित कर दिया गया है। इस विधेयक के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति समलैंगिक संबंधों में लिप्त पाया जाता है तो उसे मौत तक की सजा हो सकती है। बता दें कि 30 से ज्यादा अफ्रीकी देशों में समलैंगिकता पर प्रतिबंध है और इसके लिए इन देशों में कड़ी सजा का प्रावधान है। यह बिल अब मंजूरी के लिए राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के पास जाएगा।

जानें, किन लोगों को मिलेगी मौत की सजा!

युगांडा के इस नए बिल के मुताबिक, देश में समलैंगिकता को अपराध घोषित कर दिया गया है। इस विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर उम्रकैद से लेकर मौत की सजा तक हो सकती है। इस बिल के मुताबिक, ऐसे लोगों को मौत की सजा दी जाएगी जो लोग 18 साल से कम उम्र के लोगों के साथ समलैंगिक संबंध बनाने के दोषी पाए जाते हैं या फिर HIV संक्रमित होने के बावजूद समलैंगिक संबंध बनाते हैं। वहीं, समलैंगिक संबंधों में लिप्त पाए जाने वाले और समान लिंग में शादी करने वालों को उम्रकैद की सजा दी जाएगी।

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Image Source : AP
2013 में भी युगांडा में समलैंगिकता के खिलाफ कानून बनाया गया था।

2013 में भी बनाया गया था कानून, लेकिन...
बिल पास होने के बाद स्पीकर अनीता एमंग ने कहा, 'बधाई हो, हम जो भी कर रहे हैं युगांडा के लोगों के लिए कर रहे हैं।' युगांडा की संसद से पास होने के बाद अब इस बिल को राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बता दें कि राष्ट्रपति मुसेवेनी भी समलैंगिक संबंधों के विरोधी रहे हैं। साल 2013 में भी युगांडा में समलैंगिक संबंधों के खिलाफ कानून बनाया गया था। हालांकि पश्चिमी देशों के विरोध और एक स्थानीय कोर्ट के इस पर रोक के बाद यह लागू नहीं हो सका था।

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