Friday, January 23, 2026
Advertisement
  1. Hindi News
  2. विदेश
  3. एशिया
  4. रिश्वत मामले में चीन के पूर्व नेता को आजीवन कारावास की सजा

रिश्वत मामले में चीन के पूर्व नेता को आजीवन कारावास की सजा

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व शीर्ष अधिकारी सुन झेंगकई को 2002 से 2017 के बीच 17 करोड़ युआन से अधिक की रिश्वत लेने के मामले में मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

Edited by: India TV News Desk
Published : May 08, 2018 11:47 am IST, Updated : May 08, 2018 11:47 am IST
सुन झेंगकई- India TV Hindi
सुन झेंगकई

बीजिंग: चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व शीर्ष अधिकारी सुन झेंगकई को 2002 से 2017 के बीच 17 करोड़ युआन से अधिक की रिश्वत लेने के मामले में मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, तिआनजिन की फर्स्ट इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने इस सजा का ऐलान किया। (इस भारतीय अमेरिकी डॉक्टर को किडनी से जुड़े एक अध्ययन के लिए मिले 16 लाख डॉलर )

फैसले के मुताबिक, उन्हें अपने जीवन के राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा और उनकी सभी निजी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। अदालत के मुताबिक, उनकी अवैध कमाई और उससे संबद्ध मुनाफे को भी जब्त किया जाएगा।

सुन (54) सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के पोलितब्यूरो के पूर्व सदस्य हैं और उन्हें भावी नेता के तौर पर देखा जाता था। गौरतलब है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने पहले कार्यकाल से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं।

 

 

Latest World News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Asia से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें विदेश

Advertisement
Advertisement
Advertisement