सिंगापुर: सिंगापुर में महिला के साथ छेड़खानी के मामले में 33 वर्षीय एक भारतीय इंजीनियर को तीन सप्ताह की जेल की सजा दी गई है। यह घटना पिछले साल की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 33 वर्षीय प्रभु नटराजन ने स्वीकार किया कि उन्होंने पिछले वर्ष 21 नवंबर को चोआ चू कांग लूप पर 23 वर्षीय महिला के साथ छेड़खानी की। प्रभु नटराजन ने महिला को कई बार गलत तरीके से छूने की बात स्वीकार की है। महिला एक पार्ट-टाइम टीचर है। अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा कि नटराजन उस महिला के साथ बस में बैठा था और उसने महिला के साथ छेड़खनी की।
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रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रभु और पीड़िता ने पिछले साल 21 नवंबर को शाम 5 बजकर 45 मिनट पर बस पकड़ी थी। महिला जब उसके साथ वाली सीट पर बैठी तब उसने पहली बार उसे गलत तरीके से छुआ। वह दोनों एक ही बस अड्डे पर उतरे और फिर चोआ चू कांग एवेन्यू 3 ब्लॉक नंबर 290 पर लिफ्ट में नटराजन ने महिला का पीछा किया और फिर उससे छेड़खानी की। इससे पहले, नटराजन पर 2012 में चोआ चे कांग स्ट्रीट 52 पर घर में अननिधकार प्रवेश के लिए 2,500 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, उस मामले में वह घर में सो रही 23 वर्षीय महिला को परेशान करने के उद्देश्य से खुली हुई खिड़की से घर के अंदर हाथ डाल रहा था।
उप लोक अभियोजक ची ए लिंग ने कहा कि इस अपराध को सार्वजनिक परिवहन में अंजाम दिया गया। पीड़िता बस की खिड़की के पास वाली सीट पर बैठी थी और नटराजन लगातार उनसे छेड़खानी कर रहा था। इस आरोप और सार्वजनिक उपद्रव अपराध के आरोप में भारतीय व्यक्ति को सजा दी गई। नटराजन को छेड़खानी करने के लिए दो साल तक की जेल हो सकती है। उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, सजा के रूप में उसे बेंत से मारा जा सकता है या संयुक्त सजा दी जा सकती है।