इस्लामाबाद: पाकिस्तान में एक वकील ने सोमवार को कहा कि कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को ना तो रिहा किया जा सकता है और ना ही बरी। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे खावर कुरैशी ने कहा कि ICJ जासूस को ना तो रिहा करता सकता है और ना ही बरी कर सकता है।
समाचार पत्र नेशन न्यूज ने कुरैशी के हवाले से कहा, "जाधव मामला बहुत ही स्पष्ट मामला है। जाधव को कभी रिहा या बरी नहीं किया जा सकता।" कुरैशी ने पाकिस्तानी मीडिया से यह भी कहा कि उसे जिम्मेदाराना व्यवहार करना चाहिए और पाकिस्तानी अधिकारियों को वह सम्मान देना चाहिए, जिसके वह हकदार हैं। ICJ द्वारा जाधव की फांसी पर रोक लगाने के बाद मीडिया में पाकिस्तानी वकीलों की कड़ी आलोचना हुई है।
आपको बता दें कि जासूसी के आरोप में पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया था। कुलभूषण को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी जिसके खिलाफ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में अपील की। ICJ ने कुलभूषण को फांसी देने पर रोक लगा दी और पाकिस्तान के रवैए पर भी तीखी टिप्पणी की।