ढाका: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने 40,000 करोड़ रूपए के लेन-देन में अपने खिलाफ रिश्वतखोरी के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में आज चुनौती दी। उनके वकील रगिब रौफ चौधरी ने कहा कि दो याचिकाओं पर अगले सप्ताह चेम्बर जज सुनवायी करेंगे।
हाईकोर्ट ने जिया की दो याचिकाएं की थीं खारिज
उच्च न्यायालय ने मामले को निलंबित करने की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख 71 वर्षीय जिया की दो याचिकाएं खारिज कर दी हैं। दरअसल विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में जांच अधिकारी के साथ फिर से जिरह करने का जिया का अनुरोध अस्वीकार कर दिया था। इस फैसले पर ही उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था।
19 मार्च, 2013 से चल रही है गबन के मामले की सुनवाई
जिया सहित चार लोगों के खिलाफ गबन का मुकदमा चल रहा है। जिया के अलावा उनके पूर्व राजनीतिक सचिव हैरिस चौधरी, व्यक्तिगत सहायक जिआउल इस्लाम मुन्ना और ढाका शहर के पूर्व मेयर सादिक हुसैन खोका के व्यक्तिगत सहायक मोनिरूल इस्लाम खान इसमें आरोपित हैं। मामले की सुनवायी 19 मार्च, 2013 से चल रही है।