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ईसाई कानून: जिया काल में निरस्त हुआ कानून बहाल

 Written By: India TV News Desk
 Published : May 24, 2016 10:14 pm IST,  Updated : May 24, 2016 10:15 pm IST

पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व सैन्य शासक जनरल जिया उल हक की ओर से निरस्त किये गये कानून को बहाल कर दिया।

lahore high court- India TV Hindi
lahore high court

लाहौर: पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व सैन्य शासक जनरल जिया उल हक की ओर से निरस्त किये गये उस कानून को बहाल कर दिया जो ईसाई पुरूषों को जारकर्म (अवैध संबंध) के आरोप के बिना सम्मानपूर्वक अपनी पत्नी को तलाक देने का प्रावधान करता है। लाहौर उच्च न्यायालय ने कल ईसाई तलाक कानून 1869 की धारा सात को बहाल कर दिया जो ईसाई पुरूषों को अपनी पत्नियों को तलाक देने का गरिमापूर्ण तरीका अपनाने की व्यवस्था करता है।

 
जनरल जिया ने 1981 में एक अध्यादेश के जरिये इस धारा को निरस्त कर दिया था, जिससे ईसाई पुरूषों के पास अवैध संबंधों के आरोप के अलावा किसी अन्य आधार पर तलाक का विकल्प नहीं था। न्यायमूर्ति सैयद मंसूर अली शाह ने याचिकाकर्ता का अनुरोध स्वीकारा और संघीय सरकार की इस दलील को माना कि भारत ने भी इस कानून में बदलाव किया है। अदालत ने कानून बहाल किया और जिया काल के अध्यादेश को शून्य घोषित किया।

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