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पाकिस्तान: इमरान खान के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Mar 09, 2019 05:32 pm IST,  Updated : Mar 09, 2019 05:32 pm IST

लाहौर उच्च न्यायालय ने शनिवार को कहा कि वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य ठहराए जाने की मांग करने वाली याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई करेगा।

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लाहौर: लाहौर उच्च न्यायालय ने शनिवार को कहा कि वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य ठहराए जाने की मांग करने वाली याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई करेगा। डॉन न्यूज के अनुसार, याचिका में दावा किया गया है कि खान ने 2018 के चुनाव के लिए दाखिल नामांकन दस्तावेजों में अपनी पूर्व पत्नी की एक बेटी से अपना रिश्ता छिपाया था।

इमरान की पूर्व पत्नी अना लुइसा (सीता) व्हाइट की बेटी टिरियन व्हाइट हैं। कई बार इमरान पर यह आरोप लगता रहा है कि टिरियन इमरान की बेटी हैं, हालांकि उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया है।

याचिका में लिखा है, "इमरान ने नामांकन पत्रों में व्हाइट को अपने आश्रितों में शामिल नहीं किया और इस तरह उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 का पालन नहीं किया है।"

इसी वर्ष 21 जनवरी को, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने ऐसी ही एक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह उनका निजी मामला है, इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

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