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नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

 Written By: IANS
 Published : Oct 20, 2016 11:18 pm IST,  Updated : Oct 20, 2016 11:18 pm IST

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पनामा पेपर्स घोटाले में नवाज शरीफ, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य को नोटिस जारी किया। अदालत से याचिका के जरिये शरीफ को उनके कथित भ्रष्टाचार को लेकर अयोग्य करार देने मांग की गई है।

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Nawaz Sharif Image Source : PTI

इस्लामाबाद: पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पनामा पेपर्स घोटाले में नवाज शरीफ, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य को नोटिस जारी किया। अदालत से याचिका के जरिये शरीफ को उनके कथित भ्रष्टाचार को लेकर अयोग्य करार देने मांग की गई है। पांच याचिकाओं में पानामा पेपर्स के हवाले से कहा गया है कि प्रधानमंत्री और उनके आश्रित विदेश में कंपनी खोलने में लिप्त हैं। उन्होंने अपने आश्रितों की संपत्ति को छुपाया है और नेशनल असेंबली से भी सच्चाई छुपाई है। 

समचार पत्र डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, इन याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि वह संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं। मामले की शुरुआती सुनवाई के बाद अदालत ने दो हफ्ते के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री शरीफ ने कहा कि वह पनामा पेपर्स से जुड़ी न्यायिक कार्यवाही का स्वागत करते हैं। 

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अपने कानूनी दल से विचार-विमर्श के बाद जारी बयान में शरीफ ने कहा कि जनता की अदालत फैसले दे रही है। बेहतर होगा कि न्यायपालिका के फैसले का इंतजार किया जाए। शरीफ ने कहा कि उन्होंने न केवल अपनी स्थिति नेशनल असेंबली में और जनता के समक्ष स्पष्ट की है बल्कि पनामा पेपर्स घोटाले की जांच के लिए एक आयोग की भी घोषणा की थी। 

पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, जमात ए इस्लामी, वतन पार्टी के वकील जफरुल्ला खान, अवामी मुस्लिम लीग के प्रमुख शेख राशिद अहमद और अधिवक्ता असद अहमद ने प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों के सरकारी पद के अयोग्य करार देने लिए याचिका दायर की है। 

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