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पाकिस्तान: ईशनिंदा के आरोप से आसिया बीबी बरी, फांसी की सजा माफ

 Edited By: India TV News Desk
 Published : Oct 31, 2018 10:32 am IST,  Updated : Oct 31, 2018 10:32 am IST

बुधवार को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी की 2015 में दाखिल की गई आपील को मामते हुए यह फैसला सुनाया है

Pakistani Supreme Court acquits Asia Bibi in blasphemy case- India TV Hindi
Pakistani Supreme Court acquits Asia Bibi in blasphemy case

नई दिल्ली। पाकिस्तान में बहुचर्चित आसिया बीबी केस में आसिया बीबी को ईशनिंदा के आरोप से बरी कर दिया गया है और उनकी फांसी की सजा को माफ करके कोर्ट ने रिहा करने का आदेश सुनाया है। बुधवार को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी की 2015 में दाखिल की गई आपील को मामते हुए यह फैसला सुनाया है।

पाकिस्तान में आसिया बीबी एक क्रिश्चियन महिला हैं और उन्हें ईशनिंदा के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान ने कट्टरपंथी नेताओं ने कोर्ट को आगाह किया था कि वह आसिया बीबी की फांसी की सजा को माफ न करे, लेकिन कट्टरपंथी नेताओं की धमकी के बावजूद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

आसिया बीबी को नवंबर 2010 में ईशनिंदा कानून के तहत फांसी की सजा सुनाई गई थी और अक्तूबर 2012 में लाहौर हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी को रिहा करने का आदेश सुनाया है।

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