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नेपाल की जेल से बाहर आया 'बिकिनी किलर' चार्ल्स शोभराज, हत्या के आरोप में 19 साल जेल में रहा

 Written By: Deepak Vyas @deepakvyas9826
 Published : Dec 23, 2022 01:25 pm IST,  Updated : Dec 23, 2022 01:25 pm IST

सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज की नेपाल जेल से रिहाई हो गई है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने बिकिनी किलर के नाम से कुख्यात फ्रेंच नागरिक चार्ल्स शोभराज को रिहा करने का फैसला सुनाया था। इसके बाद 'बिकिनी किलर' चार्ल्स शोभराज की मेडिकल और उम्र के आधार पर नेपाल की सेंट्रल जेल से रिहाई हुई है। हालांकि इमीग्रेशन विभाग की व्यवस्थाओं

चार्ल्स शोभराज- India TV Hindi
चार्ल्स शोभराज Image Source : FILE

'बिकिनी किलर' चार्ल्स शोभराज जेल से बाहर आ गया है। 19 साल जेल में रहने के बाद वह नेपाल की सेंट्रल जेल से रिहा हुआ है। उसे नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती उम्र के मद्देनजर रिहा करने का आदेश दिया था। साथ ही रिहाई के 15 दिन के अंदर उसे उसके देश फ्रांस भेजने का भी आदेश है। गौरतलब है कि शोभराज को दो अमेरिकी पर्यटकों की हत्या के लिए 2003 से ही नेपाल की जेल में बंद रखा गया था। 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चार्ल्स शोभराज की पत्नी निहिता बिस्वास ने कहा कि वे इसी शाम चार्ल्स को फ्रांस में उसके परिवार के पास भेजने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हार्ट सर्जरी के बाद उसे कुछ दिक्कतें आई हैं। चार्ल्स को एक और सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। चार्ल्स शोभराज दर्जनों हत्याओं, चोरी और धोखाधड़ी के कई मामलों में शामिल रहा है और उसकी भारत, ग्रीस समेत दक्षिण एशियाई के कई देशों में अलग-अलग मामलों में तलाश रही है। हालांकि चार्ल्स को 2003 में नेपाल यात्रा के दौरान दो विदेशी पर्यटकों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उम्रकैद की सजा सुनाई।

जेल की सजा पूरी करने का दावा

अपनी याचिका में शोभराज ने दावा किया था कि वह नेपाल के वरिष्ठ नागरिकों को दी गई ‘छूट’ के अनुरूप अपनी जेल की सजा पूरी कर चुका है। उसने दावा किया वह दी गई 20 साल की सजा में से 17 साल पहले ही जेल में बिता चुका है और अच्छे चाल-चलन के कारण उसे रिहा करने की सिफारिश पहले ही की जा चुकी है। शोभराज को अगस्त, 2003 में काठमांडू के एक ‘कसीनो’ से पकड़ा गया था। भक्तपुर की जिला अदालत ने वर्ष 1975 में एक कनाडाई नागरिक लौरेंट कैरिएरे और एक अमेरिकी नागरिक कोनी जो ब्रोंजिच की हत्या के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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