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Former Pak PM Imran apologizes:पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मांगी माफी, जानें क्या था मामला

 Published : Sep 30, 2022 05:59 pm IST,  Updated : Sep 30, 2022 05:59 pm IST

Former Pak PM Imran apologizes:पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हेकड़ी आखिरकार निकल ही गई। उन्हें एक मामले में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी है। वह शुक्रवार को पाकिस्तान की एक अदालत के सामने पेश हुए और व्यक्तिगत तौर पर माफी मांगी।

Former Pak PM Imran apologizes- India TV Hindi
Former Pak PM Imran apologizes Image Source : INDIA TV

Highlights

  • इमरान खान पर है महिला न्यायाधीश को धमकी देने का आरोप
  • रैली के दौरान इमरान ने दी थी कथित तौर पर जज को धमकी
  • पूर्व पीएम के बयान के बाद दर्ज हुआ था मुकदमा

Former Pak PM Imran apologizes:पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हेकड़ी आखिरकार निकल ही गई। उन्हें एक मामले में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी है। वह शुक्रवार को पाकिस्तान की एक अदालत के सामने पेश हुए और व्यक्तिगत तौर पर माफी मांगी।

दरअसल पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक रैली में पाक की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को धमकी दे दी थी। इस मामले में उनके ऊपर केस चल रहा था। वह शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए यहां अदालत के समक्ष पेश हुए। खान ने एक सार्वजनिक रैली के दौरान महिला न्यायाधीश को कथित तौर पर धमकी दी थी। इस्लामाबाद में गत 20 अगस्त को एक रैली के दौरान, खान ने अपने सहयोगी शहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी थी। गिल को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने न्यायाधीश चौधरी पर भी निशाना साधा था, जिन्होंने कैपिटल टेरिटरी पुलिस के अनुरोध पर गिल की दो दिन की हिरासत को मंजूरी दी थी।

न्यायाधीश को क्या कहा था

इमरान खान ने कहा था कि वह (न्यायाधीश को) ‘‘तैयार रहें क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।’’ भाषण के कुछ घंटों बाद, 69 वर्षीय खान पर उनकी रैली में पुलिस, न्यायपालिका और अन्य सरकारी संस्थानों को धमकी देने के लिए आतंकवाद-निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। उनकी टिप्पणी ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आइएचसी) को भी उनके खिलाफ अवमानना का मामला शुरू करने के लिए प्रेरित किया। खान ने कहा था कि उनका इरादा न्यायाधीश को धमकी देना नहीं था और वह उनसे (चौधरी से) व्यक्तिगत रूप से मिलने और माफी मांगने के लिए तैयार हैं। हालांकि जब खान और उनके वकील संबंधित न्यायाधीश की अदालत में पेश हुए तो वहां मौजूद मातहत कर्मचारियों - कोर्ट रीडर चौधरी यासिर अयाज और आशुलिपिक फारूक ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) प्रमुख को सूचित किया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट छुट्टी पर हैं।

जज के नहीं मिलने पर दिया माफी का संदेश
इसके बाद खान ने न्यायाधीश के लिए अयाज के पास एक संदेश छोड़ा। पीटीआइ द्वारा ट्विटर पर साझा किए गए एक वीडियो में उन्हें कोर्ट रीडर से यह कहते सुना जा सकता है, ‘‘मैं न्यायिक मजिस्ट्रेट जेबा चौधरी से माफी मांगने आया हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आप मैडम जेबा चौधरी को अवगत करा दें कि इमरान खान आए थे और अगर उनके (खान के) शब्दों से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वह माफी मांगना चाहते हैं।’’ इसके बाद पीटीआइ प्रमुख अदालत कक्ष से चले गए।

तीन अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने अवमानना मामले में खान की अगली सुनवाई तीन अक्टूबर को निर्धारित की है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या अदालत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चौधरी से माफी मांगने के लिए उनके दौरे से संतुष्ट होंगी या नहीं। इससे पहले दिन में एक स्थानीय जिला और सत्र अदालत ने 20 अगस्त को इस्लामाबाद में रैली आयोजित करके धारा 144 (चार व्यक्तियों से अधिक के जमावाड़े पर प्रतिबंध) का उल्लंघन करने के आरोप में खान के खिलाफ दर्ज मामले में उनकी अंतरिम जमानत की पुष्टि की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने मामले की सुनवाई की और खान के वकील बाबर अवान की दलील के बाद उन्हें 5,000 रुपये के मुचलके पर स्थायी जमानत दे दी।

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