पाकिस्तानी अधिकारियों ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान को अगले हफ्ते उनकी (इमरान) पार्टी के प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन से पहले रविवार को हिरासत में ले लिया। सूत्रों के मुताबिक, अलीमा को लाहौर में हिरासत में लेकर कोट लखपत जेल भेज दिया गया। वह 73 वर्षीय इमरान की रिहाई के लिए आवाज उठाती रही हैं, जो 2023 से जेल में बंद हैं।
इस कानून के तहत किया गया गिरफ्तार
अलीमा को पंजाब सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव अध्यादेश, 1960 के तहत हिरासत में लिया गया है। इस कानून के तहत स्थानीय पुलिस को किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति होती है, जिसे सार्वजनिक शांति के लिए खतरा माना जाता है।
30 दिन के लिए लिया गया हिरासत में
लाहौर के उपायुक्त मोहम्मद अली एजाज ने 30 दिन की अवधि के लिए यह हिरासत आदेश जारी किया। अलीमा को इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के 27 सितंबर को होने वाले विरोध-प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिया गया है।
यह कार्रवाई इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी द्वारा 27 सितंबर को सरकार पर पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने व्यक्ति को जेल से रिहा करने के लिए दबाव बनाने हेतु आयोजित किए जाने वाले नियोजित विरोध प्रदर्शन से पहले हुई है।
घर से निकलते समय लिया गया हिरासत में
पीटीआई संस्थापक की एक अन्य बहन, नोरीन नियाजी ने स्थानीय मीडिया जियो न्यूज को बताया कि उन्हें अलीमा को कोट लखपत जेल ले जाए जाने की जानकारी मिली थी। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें घर से निकलते समय हिरासत में लिया गया था। नोरीन ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि वे महिलाओं को भी गिरफ्तार करने को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं।'
पार्टी के नेता ने की निंदा
पीटीआई के केंद्रीय सूचना सचिव शेख वकास अकरम ने गिरफ्तारी की निंदा की और मांग की कि अलीमा को तुरंत अदालत में पेश किया जाए। अकरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'एक बहन को अपने भाई के लिए आवाज उठाने की सजा दी जा रही है।'
हाई कोर्ट में दी जा सकती है चुनौती
पंजाब लोक व्यवस्था रखरखाव अध्यादेश के तहत हिरासत में लिए गए लोग हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दे सकते हैं और इसके खिलाफ प्रांतीय सरकार को भी अभ्यावेदन दे सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के बाद अप्रैल 2022 में इमरान खान को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। वह कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। (एपी के इनपुट के साथ)
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