Friday, April 19, 2024
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Pakistan News: संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बीच इमरान ने बुलाई आपात मीटिंग, कर सकते हैं बड़ा फैसला

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेशनल असेंबली में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बीच कैबिनेट का आपात सत्र बुलाया है। पाकिस्तान की एआरवाई न्यूज के मुताबिक इस अहम मीटिंग में महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। पीएम हाउस में रात 9:00 बजे कैबिनेट का ये सत्र बुलाया गया है।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: April 09, 2022 20:41 IST
Imran Khan calls an emergency session of cabinet amid no trust voting- India TV Hindi
Image Source : AP NEWS Imran Khan calls an emergency session of cabinet amid no trust voting

Highlights

  • नेशनल असेंबली में इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव
  • मतदान से पहले खान ने बुलाया कैबिनेट का आपात सत्र
  • इमरान और स्पीकर की मिलीभगत साफ स्पष्ट- बिलावल

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेशनल असेंबली में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बीच कैबिनेट का आपात सत्र बुलाया है। पाकिस्तान की एआरवाई न्यूज के मुताबिक इस अहम मीटिंग में महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। पीएम हाउस में रात 9:00 बजे कैबिनेट का ये सत्र बुलाया गया है।

इमरान खान के इस कदम पर पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कोर्ट के आदेशनुसार नेशनल असेंबली में बहस अवैध है। भुट्टो ने कहा कि रात 9 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाना संसद में मतदान न कराने की कोशिश है। भुट्टो मे आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान और स्पीकर की मिलीभगत साफ स्पष्ट है। 

बता दें कि नेशनल असेंबली में स्पीकर असद कैसर ने इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने से इनकार कर दिया है। स्पीकर ने कहा कि मैं अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराकर इमरान खान के साथ थोखा नहीं कर सकता। वोटिंग ना करवाने को लेकर स्पीकर कैसर ने कहा कि इसके लिए मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि उनका पीएम के साथ 30 साल का रिश्ता है, इसलिए, वह उन्हें बाहर करने के लिए मतदान की अनुमति नहीं दे सकते।

गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में, प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया कि नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला "संविधान के विपरीत" था। शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री खान द्वारा राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को दी गई नेशनल असेंबली को भंग करने की सलाह को भी "असंवैधानिक" घोषित किया था और निचले सदन के अध्यक्ष को शनिवार को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने के लिए सत्र बुलाने का आदेश दिया था।

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