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Pakistan News: लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को दो सीटों पर उपचुनाव लड़ने की अनुमति दी

 Edited By: Pankaj Yadav
 Published : Aug 24, 2022 11:29 pm IST,  Updated : Aug 24, 2022 11:29 pm IST

Pakistan News: डॉन अखबार की खबर के अनुसार लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष को सीट संख्या 108 (फैसलाबाद) और 118 (ननकाना साहिब) में उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है।

Imran Khan- India TV Hindi
Imran Khan Image Source : ANI

Highlights

  • पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने दिया आदेश
  • दो सीटों पर उपचुनाव लड़ सकती है इमरान की पार्टी

Pakistan News: पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को नेशनल असेंबली की दो सीटों पर उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी और खान के नामांकन पत्र स्वीकार किए जाने को चुनौती देने वाली पीएमएल-एन के एक उम्मीदवार की याचिका और निर्वाचन आयोग की आपत्तियों को खारिज कर दिया। डॉन अखबार की खबर के अनुसार लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष को सीट संख्या 108 (फैसलाबाद) और 118 (ननकाना साहिब) में उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। अदालत के अपीलीय चुनाव न्यायाधिकरण के न्यायमूर्ति शाहिद वाहिद ने दो अलग-अलग याचिकाओं पर आदेश जारी किए। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने 17 अगस्त को फैसलाबाद सीट पर 25 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए खान के नामांकन को खारिज कर दिया था। इसमें खान की संपत्तियों के बारे में अपर्याप्त जानकारी होने की बात कही गई। निर्वाचन आयोग ने नामांकन रद्द करने के पीछे पीठासीन अधिकारी के तर्क के हवाले से एक बयान में कहा था, ‘‘इमरान खान के नामांकन पत्र हस्ताक्षर सत्यापन के मुद्दे की वजह से खारिज नहीं किये गये थे। संपत्तियों का पूरा ब्योरा नहीं होने की वजह से कागजात खारिज किए गए।’’  

दुबई में रहने के बाद लौटे जरदारी

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, कराची में पीपीपी मंत्रियों और नेताओं के साथ एक बैठक के दौरान दुबई में कुछ दिनों के प्रवास के बाद देश लौटे जरदारी ने पाकिस्तान की सेना और न्यायपालिका को निशाना बनाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री खान की आलोचना की है। दो दिन पहले, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी को धमकी देने के लिए इस्लामाबाद के सदर मजिस्ट्रेट अली जावेद की शिकायत पर खान पर आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया था। एक दिन बाद, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने खान को 25 अगस्त तक सुरक्षात्मक जमानत दे दी। जरदारी ने कहा, 'सभी संस्थानों को अपना कानून स्थापित करने के लिए विचार करना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि कानून, संविधान और संस्थान सत्ता की उनकी लालसा का शिकार हो जाएं।'

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