Wednesday, May 08, 2024
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वकील के मर्डर केस में इमरान खान को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वकील के मर्डर केस में सोमवार को खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।

Deepak Vyas Edited By: Deepak Vyas @deepakvyas9826
Published on: July 24, 2023 18:02 IST
वकील के मर्डर केस में इमरान खान को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक- India TV Hindi
Image Source : AP FILE वकील के मर्डर केस में इमरान खान को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को एक और बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वकील के मर्डर केस में इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान की  सुप्रीम कोर्ट में क्वेटा में एक वरिष्ठ वकील की हत्या से जुड़े मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सोमवार को पेशी हुई। इसके बाद 9 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

पाकिस्तानी अखबार ‘डॉन’ के अनुसार, न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यों की बेंच ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सुप्रीमो इमरान खान की मामले को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किए। वरिष्ठ वकील अब्दुल रज्जाक शार की 6 जून को बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी, जब वह बलूचिस्तान हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई के लिए कोर्ट जा रहे थे। एक दिन बाद, पुलिस ने मामला दर्ज किया और वकील के बेटे की शिकायत पर प्राथमिकी में खान को नामजद किया। 

गृहमंत्री सनाउल्लाह पर लगाया था हत्या में भूमिका का आरोप

शार ने बलूचिस्तान हाईकोर्ट में खान के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें राजद्रोह से संबंधित अनुच्छेद छह के तहत पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्यवाही का अनुरोध किया गया था। संघीय सरकार और खान की पार्टी ने इस घटना को लेकर एक-दूसरे पर दोषारोपण करते हुए हत्या में भूमिका होने का आरोप लगाया था। ‘डॉन न्यूज’ की खबर के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सहयोगी अताउल्लाह तरार ने आरोप लगाया था कि राजद्रोह के मामले में जवाबदेही से बचने के लिए खान के इशारे पर शार की हत्या की गई। वहीं, खान की पार्टी के प्रवक्ता रऊफ हसन ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह पर हत्या में भूमिका होने का आरोप लगाया था। 

एटीसी ने खान की गिरफ्तारी का जारी किया था वारंट

आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने मामले में खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसे बाद में बलूचिस्तान उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार की खबर के अनुसार, खान (70) ने हत्या के मामले में खुद को आरोपी बनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने 20 जुलाई को मामले की पिछली सुनवाई के दौरान, खान को प्राथमिकी और गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने से पहले व्यक्तिगत रूप से पीठ के सामने पेश होने का आदेश दिया था। सोमवार की सुनवाई के दौरान खान अपने वकीलों के साथ उच्चतम न्यायालय में पेश हुए।पीठ ने पुलिस को मामले में खान की गिरफ्तारी से रोक दिया और कार्यवाही नौ अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। 

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