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पेरिस आतंकी हमला: आतंकियों को अपार्टमेंट किराए पर देने वाला शख्स आरोप मुक्त

फ्रांस की एक अदालत ने आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए गए अपार्टमेंट के मालिक जवाद बेनदाऊद पर लगाए गए आरोप को खारिज कर दिया...

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : February 15, 2018 17:08 IST
Representational Image | AP Photo- India TV Hindi
Representational Image | AP Photo

पेरिस: फ्रांस की एक अदालत ने आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए गए अपार्टमेंट के मालिक जवाद बेनदाऊद पर लगाए गए आरोप को खारिज कर दिया। बेनदाऊद पर आरोप है कि उसने आतंकवादियों को रहने के लिए अपना अपार्टमेंट दिया, जिन्होंने नवंबर 2015 में हमला कर 130 लोगों की हत्या कर दी थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए इस बड़े आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस हमले की जिम्मेदारी कुख्यात आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली थी।

तीन सप्ताह तक चले मुकदमे के बाद बुधवार को सुनाए गए फैसले में बेनदाऊद को आतंकवादियों को छिपाने के आरोप से मुक्त कर दिया गया। अदालत के मुताबिक, बेनदाऊद के खिलाफ ऐसे कोई सबूत नहीं मिले, जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि उसने जानबूझकर आतंकवादियों को पनाह दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस महीने की शुरुआत में अभियोजन पक्ष ने 31 वर्षीय ड्रग डीलर के लिए 4 साल जेल की सजा देने का अनुरोध किया था। फ्रांस में 13 नवंबर, 2015 को हुए घातक आतंकवादी हमले में 130 लोगों के मारे जाने के पांच दिन बाद हमले का मास्टरमाइंड माने जाने वाला अब्देलहामिद अबाउद को पुलिस ने पेरिस के पास सेंट-डेनिस में स्थित बेनदाऊद के फ्लैट में मार गिराया था।

अपनी गिरफ्तारी के पहले बेनदाऊद ने फ्रांस के मीडिया को बताया कि उससे मदद मांगी गई थी, और उसे पता नहीं था कि उसने जिन्हें फ्लैट दिया, वे आतंकवादी हैं। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने हालांकि मोहम्मद सौमाह को 5 साल जेल की सजा सुनाई, जिस पर बेनदाऊद और हमलावरों के बीच बिचौलिये का काम करने का आरोप था। अबाऊद के रिश्तेदार यूसेफ ऐत बौलाहसेन को भी एक साल निलंबित सजा के साथ चार साल जेल की सजा सुनाई गई। उसे आतंकी कारनामे की जानकारी न देने खातिर सजा दी गई।

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