लंदन: ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत मंजूर करने से इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश ने कहा कि यह मानने का ठोस आधार है कि नीरव मोदी जमानत पर छूटने के बाद फिर से कानून के आगे समर्पण नहीं करेगा। इससे पहले उच्च न्यायालय में नीरव मोदी की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। नीरव मोदी ने निचली अदालत के जमानत देने से इनकार करने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। हीरा कारोबारी का प्रयास था कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उसे भारत को न सौंपा जाए।
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- लंदन हाईकोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की, फिलहाल जेल में ही रहेगा
लंदन हाईकोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की, फिलहाल जेल में ही रहेगा
ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत मंजूर करने से इनकार कर दिया है।
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